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जीएसटी रिटर्न सहित नए नियमों से पांच लाख करदाता होंगे प्रभावित
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मेरठ। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने सहित अन्य कई नियम मंगलवार से बदलने जा रहे हैं। इससे जिले में भी करीब पांच लाख करदाता प्रभावित होंगे। उन्हें अब नए प्रावधानों का ध्यान रखना होगा। सीए केपी सिंह ने बताया कि जीएसटीआर-3 बी फॉर्म बिना संशोधन वाला होगा। इसमें कर विवरण जीएसटीआर-1, 1ए श्रेणी में स्वत: भर जाएगा और करदाता खुद संशोधन नहीं कर सकेंगे। पारदर्शिता के उद्देश्य से इसे लागू किया जा रहा है।
सीए अनुपम शर्मा ने बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 15 सितंबर तक कर दिया गया है। वेतनभोगियों को रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त 46 दिन मिलेंगे। वहीं, एटीएम से तय समय से ज्यादा मासिक निकासी पर ज्यादा शुल्क और कार्ड की फीस में भी बदलाव की तैयारी है। ऐसे में लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर कार्यवाही की भी तैयारी की जा रही है।
सीए निमिशा ने बताया कि पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आधार कार्ड के बिना अब पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। 31 दिसंबर 2025 से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक अनिवार्य रूप से कराना होगा।
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सीए अनुपम शर्मा ने बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 15 सितंबर तक कर दिया गया है। वेतनभोगियों को रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त 46 दिन मिलेंगे। वहीं, एटीएम से तय समय से ज्यादा मासिक निकासी पर ज्यादा शुल्क और कार्ड की फीस में भी बदलाव की तैयारी है। ऐसे में लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर कार्यवाही की भी तैयारी की जा रही है।
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सीए निमिशा ने बताया कि पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आधार कार्ड के बिना अब पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। 31 दिसंबर 2025 से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक अनिवार्य रूप से कराना होगा।
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