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Meerut News: सामूहिक दुष्कर्म के पांच दोषियों को 20-20 वर्ष का कारावास, 12-12 हजार रुपये जुर्माना
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मेरठ। कोरोना काल के दौरान वैक्सीन लगवाने गई मवाना की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और अश्लील वीडियो क्लिप वायरल करने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम कोर्ट-2) संगीता की अदालत ने 20-20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। इन पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
कोविड काल के दौरान मवाना थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता कोरोना की दवा लेने के लिए चिकित्सालय गई थी। यहां आरोपियों से उसकी मुलाकात हुई। एक आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। दूसरी डोज लगवाने के नाम पर वह पीड़िता को अपने साथ ले गया। बाद में दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद वीडियो क्लिप वायरल कर दी। पीड़िता ने 26 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी वसीम पुत्र इलियास और सोहेल उर्फ टिर्री को 28 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी राहुल को 18 नवंबर 2021 को, मारुफ को 23 जनवरी 2022 को, वसीम पुत्र रियाज को 13 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दंडित किया गया। इनके अलावा छेड़छाड़ के मामले में दोषी पंकज को दो साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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हत्या में सौतेले बेटे को आजीवन कारावास
मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में साढे चार वर्ष पूर्व उस्मान की हत्या के मामले में अपर जिला जज (विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम-2) पवन कुमार शुक्ला ने सौतेले बेटे फुरकान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। घटना के पीछे मकान बेचकर बकाया रुपये का विवाद सामने आया था। असलम की ओर से थाना लिसाडी गेट में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया कि उसके मकान के पीछे वाले हिस्से में उस्मान दूसरी पत्नी अफसाना व उसके बेटे आरोपी फुरकान के साथ किराए पर रहता है। घटना के दिन 19 जुलाई 2020 को उस्मान रात में घर की छत पर सोया हुआ था। तभी रात में छत से चीखने की आवाज आई। असलम ने छत पर जाकर देखा कि फुरकान लोहे की रॉड से उस्मान को मार रहा है। बाद में उपचार के दौरान उस्मान की मौत हो गई। इस मामले में सात गवाह पेश किए गए। न्यायालय में उस्मान की पत्नी अफसाना अपने बयान में घटना से मुकर गई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर आरोपी को हत्या करने का दोषी पाया। उस्मान ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी में अपना मकान पीपलीखेड़ा निवासी वहीदु को 4.50 लाख रुपये में बेचा था। वहीदु ने एक लाख रुपये देकर बाकी रकम देने के लिए तीन माह का समय लिया था। गत 19 जुलाई 2020 को वहीदु अपने रिश्तेदार के साथ उस्मान के घर पहुंचा था। वहां बकाया रुपये को लेकर विवाद हो गया था।
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छेड़छाड़ कर जान से मारने के प्रयास के दोषी को सात वर्ष का कारावास
मेरठ। अपर जिला जज-16 की अदालत ने छेड़छाड़ कर जान से मारने का प्रयास करने के दोष में गांव कलंजरी थाना जानी के रहने वाले प्रवीन को सात वर्ष के कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। पीड़िता के पिता ने थाना जानी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी 12 दिसंबर 2015 को एक गांव में शादी समारोह में गई थी। यहां आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस मामले में पांच गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई। संवाद
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गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो वर्ष का कारावास
मेरठ। गैंगस्टर एक्ट के साढ़े 12 साल पुराने मामले में दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने फलावदा थाना क्षेत्र के गड़ीना गांव निवासी ओमवीर को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तत्कालीन फलावदा थानाध्यक्ष शिव कुमार चौहान ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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कोविड काल के दौरान मवाना थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता कोरोना की दवा लेने के लिए चिकित्सालय गई थी। यहां आरोपियों से उसकी मुलाकात हुई। एक आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। दूसरी डोज लगवाने के नाम पर वह पीड़िता को अपने साथ ले गया। बाद में दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद वीडियो क्लिप वायरल कर दी। पीड़िता ने 26 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी वसीम पुत्र इलियास और सोहेल उर्फ टिर्री को 28 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी राहुल को 18 नवंबर 2021 को, मारुफ को 23 जनवरी 2022 को, वसीम पुत्र रियाज को 13 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दंडित किया गया। इनके अलावा छेड़छाड़ के मामले में दोषी पंकज को दो साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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हत्या में सौतेले बेटे को आजीवन कारावास
मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में साढे चार वर्ष पूर्व उस्मान की हत्या के मामले में अपर जिला जज (विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम-2) पवन कुमार शुक्ला ने सौतेले बेटे फुरकान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। घटना के पीछे मकान बेचकर बकाया रुपये का विवाद सामने आया था। असलम की ओर से थाना लिसाडी गेट में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया कि उसके मकान के पीछे वाले हिस्से में उस्मान दूसरी पत्नी अफसाना व उसके बेटे आरोपी फुरकान के साथ किराए पर रहता है। घटना के दिन 19 जुलाई 2020 को उस्मान रात में घर की छत पर सोया हुआ था। तभी रात में छत से चीखने की आवाज आई। असलम ने छत पर जाकर देखा कि फुरकान लोहे की रॉड से उस्मान को मार रहा है। बाद में उपचार के दौरान उस्मान की मौत हो गई। इस मामले में सात गवाह पेश किए गए। न्यायालय में उस्मान की पत्नी अफसाना अपने बयान में घटना से मुकर गई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर आरोपी को हत्या करने का दोषी पाया। उस्मान ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी में अपना मकान पीपलीखेड़ा निवासी वहीदु को 4.50 लाख रुपये में बेचा था। वहीदु ने एक लाख रुपये देकर बाकी रकम देने के लिए तीन माह का समय लिया था। गत 19 जुलाई 2020 को वहीदु अपने रिश्तेदार के साथ उस्मान के घर पहुंचा था। वहां बकाया रुपये को लेकर विवाद हो गया था।
छेड़छाड़ कर जान से मारने के प्रयास के दोषी को सात वर्ष का कारावास
मेरठ। अपर जिला जज-16 की अदालत ने छेड़छाड़ कर जान से मारने का प्रयास करने के दोष में गांव कलंजरी थाना जानी के रहने वाले प्रवीन को सात वर्ष के कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। पीड़िता के पिता ने थाना जानी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी 12 दिसंबर 2015 को एक गांव में शादी समारोह में गई थी। यहां आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस मामले में पांच गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई। संवाद
गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो वर्ष का कारावास
मेरठ। गैंगस्टर एक्ट के साढ़े 12 साल पुराने मामले में दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने फलावदा थाना क्षेत्र के गड़ीना गांव निवासी ओमवीर को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तत्कालीन फलावदा थानाध्यक्ष शिव कुमार चौहान ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद