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अदालत ने पांच पशु तस्करों को सुनाई तीन-तीन साल की सजा, 52 हजार का लगाया जुर्माना

Tue, 09 Apr 2019 08:56 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Tue, 09 Apr 2019 08:56 PM IST
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Five accused have been sentenced to three years by Baghpat court
प्रतीकात्मक तस्वीर

बागपत में दोघट थाना क्षेत्र की भड़ल पुलिस चौकी पर तीन साल पहले पकड़े गए पांच पशु तस्करों को धोखाधड़ी व पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में तीन-तीन वर्ष की सजा एवं साढ़े 52 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय आबिद शमीम की कोर्ट में फैसला सुनाया।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि 13 जुलाई 2016 को उपनिरीक्षक सूरजपाल ने दोघट थाना क्षेत्र की भड़ल पुलिस चौकी पर पशुओं से लदा कैंटर पकड़ा। कैंटर से 16 पशु जिंदा व एक भैंस मरी हुई मिली। कैंटर चालक ने पुलिस कर्मियों को कुचलने का भी प्रयास किया।
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पुलिस ने पशु तस्कर कपिल पुत्र कंवर पाल निवासी शामली, अली जान पुत्र सद्दीक निवासी मिटठेपुर जनपद मेरठ, अशरत पुत्र साजिद, यूसुफ पुत्र सोनिया खान निवासी महक मेरठ, तहसीम पुत्र जमील निवासी बनत जनपद शामली को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ एसआई सूरजपाल ने धोखाधड़ी, पशु क्रूरता अधिनियम और जानलेवा हमले के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज कराया।
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एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय आबिद शमीम की कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था। मंगलवार को पांचों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हुआ। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा एवं प्रत्येक को साढ़े दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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