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लॉकडाउन में बढ़ी डीएल और वाहन डॉक्युमेंट नवीनीकरण की छूट

Fri, 01 May 2020 01:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2020 01:24 AM IST
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DL and vehicle document renewal exemption increased in lockdown
लॉकडाउन में बढ़ी डीएल और वाहन डॉक्युमेंट नवीनीकरण की छूट
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मेरठ। कोरोना वायरस के चलते देश में चल रहे लॉकडाउन में अगर आपके लाइसेंस की अवधि खत्म हो रही है और उसे रिन्यु कराना है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के बीच ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए वैधता को बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स से संबंधित दस्तावेजों के लिए वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है, जिनके डीएल की वैधता खत्म हो चुकी है और जिनके वाहन की फिटनेस और परमिट डेट निकल चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वैधता में यह विस्तार उन दस्तावेजों के लिए लागू होगा, जिनकी अंतिम तिथि यानी एक्सपायरी डेट 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच है। इसके अलावा घोषणा की गई कि ‘वाहन’ प्लेटफॉर्म द्वारा ऑनलाइन दी जाने वाली ‘नॉन यूज क्लॉज फैसिलिटी’ टैक्स देनदारी के निलंबन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे टैक्सी, बस आदि जैसे कामर्शियल व्हीकल्स को राहत मिलेगी, जो अभी कोरोना लॉकडाउन में परिचालन नहीं कर रहे हैं। आरटीओ डॉ विजय कुमार ने बताया कि मंत्रालय के फैसले का पत्र मिला है। लॉकडाउन के चलते 30 जून तक राहत दी गई है।
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