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मुजफ्फरनगर कवाल कांड: अदालत ने शाहनवाज हत्याकांड में पांच अभियुक्तों पर तय किए आरोप

Mon, 26 Aug 2019 11:32 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 26 Aug 2019 11:32 PM IST
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Muzaffarnagar Kawal Kand: The court has framed charges against five accused in Shahnawaz murder case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

मुजफ्फरनगर में बहुचर्चित कवाल कांड के शाहनवाज हत्याकांड के छह अभियुक्तों में से पांच पर जिला जज कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। चार्ज फ्रेम होने के साथ ही इस मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की गवाही के लिए तीन सितंबर की तारीख लगाई है।

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जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन-गौरव की पीट- पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसी घटना में कवाल निवासी सलीम के बेटे शाहनवाज की भी मौत हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से जानसठ कोतवाली में मुकदमे दर्ज किए गए थे। बाद में एसआईसी ने जांच में शाहनवाज हत्याकांड में यह कहते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी कि शाहनवाज की हत्या सचिन और गौरव ने की थी और दोनों की उसी दौरान मौत हो गई थी। शाहनवाज के पिता सलीम ने एसआईसी की रिपोर्ट के खिलाफ अदालत में निजी परिवाद दाखिल किया था, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने 30 मई 2018 को गवाहों के बयान के आधार पर केस के आरोपियों मलिकपुरा निवासी रविंद्र सिंह, प्रहलाद, बिशन सिंह, तहेंद्र उर्फ तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र को धारा 302 के तहत तलब किया था। 
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वहीं पेश नहीं होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। गत माह दो जुलाई को जानसठ कोतवाली पुलिस ने पांच आरोपियों प्रहलाद, बिशन सिंह, तहेंद्र उर्फ तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जो बाद में जमानत पर रिहा हो गए थे। छठे आरोपी रविंद्र की पुलिस कुर्की कर चुकी है, वह अभी वांछित ही चल रहा है। सोमवार को जिला जज संजय कुमार पचौरी की अदालत में शाहनवाज हत्याकांड में चार्ज फ्रेम किए जाने की तारीख थी। पांचों अभियुक्त प्रहलाद, बिशन सिंह, तहेंद्र उर्फ तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने पांचों पर आरोप तय करते हुए अभियोजन पक्ष की गवाही के लिए तीन सितंबर की तारीख लगाई है।

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