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कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई दस साल की सजा, लगाया 1.10 लाख का जुर्माना
Wed, 21 Aug 2019 07:34 PM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Wed, 21 Aug 2019 07:34 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
सहारनपुर जनपद के एक गांव में दो वर्ष पूर्व युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने आरोप लगाया था कि ग्राम कैलाशपुर निवासी नदीम ने उसे हलवे में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके अश्लील फोटो खींचे। उसके बाद अश्लील फोटो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार एक साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। यही नहीं आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल कर उससे पैसे एवं आभूषण भी ले लिए। बाद में पीड़िता पर अपने पति को जहर देकर हत्या करने के लिए दबाव बनाने लगा।
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अदालत ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद और दो को 10-10 साल की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि युवती ने परेशान होकर 11 जून 2016 में गागलहेड़ी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी नदीम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम डॉक्टर दीनानाथ की अदालत में चला। कोर्ट ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी नदीम को दोषी पाया। कोर्ट ने नदीम को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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