उपद्रव: नुकसान की भरपाई के लिए 46 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी, सात दिन में मांगा जवाब
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में गत 20 दिसंबर को शहर में हुए हिंसक प्रदर्शन, आगजनी एवं उपद्रव में क्षतिपूर्ति के लिए प्रशासन की ओर से 46 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। एडीएम प्रशासन की ओर से जारी नोटिस का सात दिनों में जवाब मांगा गया है। उधर, अभी तक एडीएम के पास 48 लोगों ने उपद्रव में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए साक्ष्य समेत प्रत्यावेदन दिए हैं।
मुजफ्फरनगर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा में सिविल लाइन और कोतवाली में अभी तक 48 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 258 नामजद और छह हजार से अधिक अज्ञात लोग हैं। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने क्षतिपूर्ति के प्रत्यावेदन जमा कराने के लिए एडीएम प्रशासन अमित सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। अभी तक उनके पास 48 लोगों की ओर से क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यावेदन आए हैं। शासन के आदेश पर आगजनी करने वालों से ही नुकसान की भरपाई करनी है। एडीएम कोर्ट की ओर से उपद्रव के मामले में 46 लोगों को क्षतिपूर्ति के नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें खालापार, मदीना कालोनी, हाजीपुरा, रुड़की रोड आदि के लोग शामिल हैं।
यह भी पढ़ें: यूपी: जवानों को जिंदा जलाना चाहते थे उपद्रवी, जारी हुआ नया वीडियो, देखें ये तस्वीरें
नोटिस में कहा गया है कि पुलिस की आख्या के अनुसार आप उपद्रव में शामिल थे, क्यों न नुकसान की क्षतिपूर्ति आपसे की जाए, इसके लिए सात दिन में जवाब मांगा गया है। शहर कोतवाली में नामजद 19 और सिविल लाइन थाना में नामजद 27 समेत कुल 46 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। सिविल लाइन क्षेत्र के लोगों से नौ जनवरी और कोतवाली क्षेत्र के लोगों से 10 जनवरी को नोटिस का जवाब मांगा गया है।
इन्होंने कहा...
उपद्रव में हुए नुकसान के संबंध में अभी तक 48 लोगों ने साक्ष्य के साथ प्रत्यावेदन कर क्षतिपूर्ति की मांग की है, जिसमें सिविल लाइन और शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमों में नामजद 46 लोगों को क्षतिपूर्ति के नोटिस जारी किए है, जिनसे सात दिनों में जवाब मांगा गया है। - अमित सिंह एडीएम प्रशासन
नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/