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भूरा फरारी प्रकरण: अदालत ने पानीपत के अरविंद को सुनाई चार साल की सजा

Wed, 30 Jan 2019 09:30 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Wed, 30 Jan 2019 09:30 PM IST
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Baghpat loot case: Court sentences Panipat to Arvind for four years
अदालत ने सुनाई सजा

दस लाख के ईनामी रहे अमित उर्फ भूरा फरारी प्रकरण में हरियाणा के पानीपत निवासी अभियुक्त को चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय आबिद शमीम ने फैसला सुनाया। जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में जुड़ेगी। फरारी में आरोपी सुनील राठी समेत अन्य आरोपियों की फाइल पहले की पृथक हो गई थी, जिनका ट्रायल चल रहा है।  

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनुज ढाका ने बताया कि मुजफ्फरनगर जनपद के सरनावली गांव निवासी अमित उर्फ भूरा को उत्तराखंड पुलिस 15 दिसंबर 2014 को बागपत न्यायालय में पेशी पर लेकर आई थी। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर क्रिस्तु ज्योति स्कूल के पास बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च का स्प्रेकर भूरा को कस्टडी से छुड़ाया। इस दौरान पुलिस की एके-47 और एक रायफल लूट ली थी। उत्तराखंड पुलिस के हेड कांस्टेबल गंगाशरण ने कुख्यात सुनील राठी, नीरज बवाना, नवीन भांजा समेत 21 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पंजाब पुलिस ने अमित उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया था।

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पुलिस विवेचना में हरियाणा के थाना मॉडल टाऊन पानीपत निवासी अरविंद पुत्र राजेंद्र, दिल्ली के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन रोबिन, सचिन उर्फ मोनू, मोनू त्यागी, प्रमोद, रवि, प्रिंस सहित कई के नाम प्रकाश में आए। इनके खिलाफ धारा 412, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया। दो जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अरविंद को गिरफ्तार किया। 20 जनवरी को बागपत पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। तभी से वह जिला कारागार में बंद है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय आबिद शमीम की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अन्य आरोपियों के गिरफ्तार न होने पर उनकी फाइल पहले ही पृथक कर दी। दूसरे न्यायालय में उनका मुकदमा चल रहा है। बुधवार को आरोपी अरविंद ने कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल कर लिया। अदालत ने चार साल की सजा एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि आरोपी की जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में जुड़ेगी, वह करीब चार साल से जेल में था। इससे उसके जल्द ही रिहा होने की संभावना है। जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।  

कई मुकदमे दर्ज हैं अमित उर्फ भूरा पर
दस लाख के ईनामी रहा अमित उर्फ भूरा मुजफ्फरनगर जनपद के सरनावली गांव का रहने वाला है। अब वह पंजाब के पटियाला जेल में बंद है। उस पर हत्या, बैंक डकैती, ट्रक लूट के कई मुकदमे दर्ज है।

फरार हो चुका है पूर्व विधायक शौकीन
कुख्यात अमित भूरा फरारी प्रकरण में आरोपी दिल्ली के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन 27 सितंबर 2018 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। वह कुख्यात नीरज बवाना का मामा है। पुलिस उसे अभी तक नहीं पकड़ पाई। 

तिहाड़ जेल में बंद है राठी और नीरज 
अमित उर्फ भूरा को फरार कराने वाले कुख्यात सुनील राठी, नीरज बवाना, नवीन भांजा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सुनील राठी पर नौ जुलाई को जिला कारागार बागपत में पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी की गोलियों से भूनकर हत्या करने का आरोप है। इसके बाद उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया था।

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