{"_id":"595a64a64f1c1b610c8b45e4","slug":"14990962812-city-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नगर स्वास्थ्य अधिकारी कोर्ट में तलब","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
नगर स्वास्थ्य अधिकारी कोर्ट में तलब
Updated Mon, 03 Jul 2017 09:07 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मेरठ। जेल में बंद चले आ रहे एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी चालान काटने के मामले में सीजेएम तबरेज अहमद ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को कोर्ट में तलब किया है।
थाना परतापुर से जुड़े एक मुकदमे सरकार बनाम सचिन में आरोपी अरुण जेल में बंद चला आ रहा था। उसके जेल में बंद रहने के दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने विगत सात सितंबर 2015 को नाली में गोबर व गंदगी बहाने के आरोप में चालान कर दिया था। जेल से छूटने के बाद अरुण ने इस संबंध में न्यायालय के समक्ष शिकायती प्रार्थनापत्र दाखिल किया। मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने जवाब-तलब किया था। लेकिन न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण कोर्ट ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को आगामी पांच जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मिथ्या परिवाद दर्ज करने के मामले में जवाब देने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन
थाना परतापुर से जुड़े एक मुकदमे सरकार बनाम सचिन में आरोपी अरुण जेल में बंद चला आ रहा था। उसके जेल में बंद रहने के दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने विगत सात सितंबर 2015 को नाली में गोबर व गंदगी बहाने के आरोप में चालान कर दिया था। जेल से छूटने के बाद अरुण ने इस संबंध में न्यायालय के समक्ष शिकायती प्रार्थनापत्र दाखिल किया। मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने जवाब-तलब किया था। लेकिन न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण कोर्ट ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को आगामी पांच जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मिथ्या परिवाद दर्ज करने के मामले में जवाब देने के आदेश जारी किए हैं।