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यूपी: चर्चित रिया हत्याकांड में तीनों आरोपी दोषी करार, 13 जून को सजा पर होगी सुनवाई

Wed, 12 Jun 2019 09:23 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 12 Jun 2019 09:23 PM IST
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court verdict in riya murder case in Muzaffarnagar, Three accused convicted
रिया हत्याकांड के आरोपियों को लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

मुजफ्फरनगर में मुंडभर गांव की बहादुर बेटी रिया की हत्या के मामले में एडीजे (प्रथम) अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई गुरुवार को होगी। घटना के दौरान हमलावरों ने उसके पिता पर गोली चला दी थी, लेकिन रिया अपने पिता के आगे आ गई थी और गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। मरणोपरांत रिया को राष्ट्रपति की ओर से बाल वीरता पुरस्कार दिया गया था।

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जिले के भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव मुंडभर में यह हत्याकांड पांच साल पहले 10 मार्च 2014 को हुआ था। रिया के पिता सुरेशपाल ने भौराकलां थाने में गांव के ही रोहताश, सुनील, ललित पुत्रगण रामस्वरूप और पूर्व प्रधान प्रवीण उर्फ बिल्लू के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। 
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पीड़ित ने बताया था कि घटना के दिन सुबह सात बजे वह परिजनों के साथ घर में था। इस बीच आरोपी हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए और फायरिंग कर दी। हमलावरों ने निशाना साधकर सुरेशपाल पर गोली चलाई तो बेटी रिया (17) उनके सामने आ गई और गोली उसे लग गई थी। हमले में सुरेशपाल, उसकी पत्नी अनीता और कुटुंब का भाई चंद्रपाल भी घायल हुए। सभी घायलों को शामली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रिया को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सुनील और ललित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि बाकी दोनों आरोपी फरार थे।

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बता दें कि पहले मामले की जांच भौराकलां पुलिस ने और बाद में सीबीआई ने की। सीबीआई ने सुनील, ललित और रोहताश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। रोहताश को बाद में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। 

इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे- प्रथम वीर नायक सिंह की अदालत में हुई। सीबीआई और अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 20 गवाह पेश गए। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए तीनों आरोपियों रोहताश, सुनील और ललित पुत्रगण रामस्वरूप को आईपीसी की धारा 452, 307, 302 में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।

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