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दंपती के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना

Thu, 06 Jun 2019 11:57 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Thu, 06 Jun 2019 11:57 PM IST
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Court sentences to life imprisonment of accused in wife and husband murder case at Meerut
अदालत ने सुनाई सजा

आरएएफ के हवलदार और उसकी पत्नी की हत्या के आरोपी को अपर जिला जज कोर्ट संख्या-1 गुरप्रीत सिंह बावा ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना करीब आठ साल पहले मेरठ में थाना टीपी नगर क्षेत्र में घटित हुई थी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना टीपीनगर में आरएएफ के हवलदार राममेहर सिंह ने 24 सितंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी अनिल कुमार तिवारी ने अपने साथ रहने वाले हवलदार जयप्रकाश और उसकी पत्नी शकुंतला की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने जांच कर अनिल कुमार तिवारी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विवेचनाधिकारी ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या-1 गुरप्रीत सिंह बावा के न्यायालय में की गई। जहां पर सरकारी वकील कासिम शेख ने बबलू उर्फ देवेंद्र, मेहर सिंह, योगेश सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी अनिल कुमार तिवारी को सजा सुनाई।
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