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रास्तों पर बने धार्मिक स्थलों की रिपोर्ट बनाने में जुटा सरकारी अमला

Sat, 13 Mar 2021 01:49 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 13 Mar 2021 01:49 AM IST
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collecting data of Dharm Sthal which on the road
रास्तों पर बने धार्मिक स्थल की रिपोर्ट बनाने में जुटा सरकारी अमला
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मेरठ। रास्तों पर दस साल में बनाए गए धार्मिक स्थलों को तत्काल हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इसके अनुपालन में सरकार को 15 मार्च तक हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है, जबकि 17 मार्च को सुनवाई होनी है। आदेश के बाद जिला प्रशासन में हलचल है। पूरा सरकारी अमला अपने-अपने विभाग की रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है।
हाईवे पर बने धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने का आदेश कोर्ट पूर्व में जारी कर चुका है, लेकिन आज तक इसका अनुपालन नहीं हुआ। अब नए आदेश ने सरकार की नींद उड़ा दी है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि 2011 के बाद रास्तों पर बने सभी धार्मिक स्थल तत्काल हटाए जाएं। हाईकोर्ट में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को 15 मार्च को जवाब दाखिल करना है। इस पर शुक्रवार को शासन से आदेश जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुआ। तत्काल सभी विभागों एमडीए, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, आरईएस, ग्रामीण अभियंत्रण, एनएचआई, गन्ना विभाग, मंडी समिति आदि सभी को ऐसे तमाम निर्माण की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए।
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पुराने निर्माण पर भी मांगी रिपोर्ट
10 साल के भीतर बने धार्मिक स्थलों के साथ ही शासन से पुराने ऐसे धार्मिक स्थलों पर भी रिपोर्ट तलब की गई है, जो रास्ताें पर बने हैं और आवागमन में बाधा पैदा कर रहे हैं। शहर के अंदर फिलहाल तीन ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं, लेकिन वह बहुत पुराने हैं। माना जा रहा है कि उन्हें शिफ्ट करने की कार्रवाई होगी।
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