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सेंट्रल मार्केट : टिन नंबर बचाना है तो करें स्थान परिवर्तन
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मेरठ। आवास विकास के पत्र के बाद जीएसटी विभाग ने भी सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की सूची तैयार कर ली है जो वर्तमान में सीलिंग के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जद में है। विभाग ने शनिवार देर शाम तक 82 व्यापारियों को चिह्नित किया। फोन कर सभी को बताया गया कि पंजीकरण निरस्त होने से बचने के लिए अपना स्थान परिवर्तन कर आवश्यक जानकारी विभाग को दें।
जीएसटी विभाग को चार दिन पूर्व आवास विकास ने पत्र भेज सीलिंग की कार्यवाही की जानकारी देते हुए सेंट्रल मार्केट में चल रहे व्यापार के विषय में बताया। इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भी हवाला दिया गया। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि विभाग के नियम अनुसार व्यापारी व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। सीलिंग के बाद भी व्यापारी का पंजीकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। अगर वह अपने व्यापार का स्थान परिवर्तन कर विभाग को जानकारी उपलब्ध करा देता है। ऐसा न करने पर कार्यवाही की संभावना है।
जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देर शाम तक 82 व्यापारियों की सूची तैयार की गई है। हालांकि यह संख्या कई गुना हो सकती है। बहुत से व्यापारियों ने सीलिंग के बाद अपने व्यवसाय का स्थान परिवर्तन किया है। सेंट्रल मार्केट में बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 40 लाख से कम है। ऐसे में वह जीएसटी के दायरे में भी नहीं आते हैं।
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असिस्टेंट कमिश्नर संदीप सिंह ने कहा कि फोन किए गए हैं लेकिन ये व्यापारियों को जानकारी देने के लिए हैं। अपने कार्य की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपना स्थान परिवर्तन कर विभाग को अवगत कराएं। जिन व्यापारियों को फोन जा रहे हैं, उनमें भी 40 स्टेट जीएसटी और 42 सेंट्रल जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं।
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- विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आवास विकास के पत्र पर संबंधित अधिकारियों ने फोन पर जानकारी ली है। सेंट्रल मार्केट में व्यवसायिक गतिविधि के संबंध में जानकारी ली जा रही है। व्यापारियों को स्थान परिवर्तन कर दस्तावेज देने के लिए कहा गया है। - हरिराम चौरसिया, कमिश्नर।
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जीएसटी विभाग को चार दिन पूर्व आवास विकास ने पत्र भेज सीलिंग की कार्यवाही की जानकारी देते हुए सेंट्रल मार्केट में चल रहे व्यापार के विषय में बताया। इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भी हवाला दिया गया। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि विभाग के नियम अनुसार व्यापारी व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। सीलिंग के बाद भी व्यापारी का पंजीकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। अगर वह अपने व्यापार का स्थान परिवर्तन कर विभाग को जानकारी उपलब्ध करा देता है। ऐसा न करने पर कार्यवाही की संभावना है।
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जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देर शाम तक 82 व्यापारियों की सूची तैयार की गई है। हालांकि यह संख्या कई गुना हो सकती है। बहुत से व्यापारियों ने सीलिंग के बाद अपने व्यवसाय का स्थान परिवर्तन किया है। सेंट्रल मार्केट में बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 40 लाख से कम है। ऐसे में वह जीएसटी के दायरे में भी नहीं आते हैं।
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असिस्टेंट कमिश्नर संदीप सिंह ने कहा कि फोन किए गए हैं लेकिन ये व्यापारियों को जानकारी देने के लिए हैं। अपने कार्य की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपना स्थान परिवर्तन कर विभाग को अवगत कराएं। जिन व्यापारियों को फोन जा रहे हैं, उनमें भी 40 स्टेट जीएसटी और 42 सेंट्रल जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं।
- विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आवास विकास के पत्र पर संबंधित अधिकारियों ने फोन पर जानकारी ली है। सेंट्रल मार्केट में व्यवसायिक गतिविधि के संबंध में जानकारी ली जा रही है। व्यापारियों को स्थान परिवर्तन कर दस्तावेज देने के लिए कहा गया है। - हरिराम चौरसिया, कमिश्नर।