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Meerut News: प्रेमिका की हत्या में प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
Tue, 17 Dec 2024 12:18 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Tue, 17 Dec 2024 12:18 AM IST
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगीना अनुपम सिंह ने प्रियंका हत्याकांड में दोषी पाते हुए उसके प्रेमी नौबहार उर्फ निव को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना बढ़ापुर के गांव कोपा निवासी दयावती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25/26 सितंबर 2021 की रात्रि करीब ढाई बजे उसकी बेटी प्रियंका (20) लापता हो गई थी। सुबह करीब सात और आठ बजे बेटी का शव तेजपाल छतरी वाला के खेत में पड़ा मिला। पुलिस विवेचना में नौबहार से प्रेम संबंधाें का मामला सामने आया। 25/26 की रात को नौबहार के मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल पर मिली थी। मोबाइल को घटनास्थल से बरामद किया गया था। 27 सितंबर 2021 को पुलिस ने नौबहार को उसके नाबालिग साथी के साथ गिरफ्तार किया। नौबहार ने घटना में प्रयुक्त सीमेंट काटने के कटर एवं घटना के समय पहनी टीशर्ट जिस पर खून के दाग लगे थे तेजपाल के खेत से बरामद कराई। नौबहार का कहना था कि उसने घटना को अपने साथी की मदद से अंजाम दिया था। दूसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका केस सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया।
नौबहार के केस की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने नौबहार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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थाना बढ़ापुर के गांव कोपा निवासी दयावती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25/26 सितंबर 2021 की रात्रि करीब ढाई बजे उसकी बेटी प्रियंका (20) लापता हो गई थी। सुबह करीब सात और आठ बजे बेटी का शव तेजपाल छतरी वाला के खेत में पड़ा मिला। पुलिस विवेचना में नौबहार से प्रेम संबंधाें का मामला सामने आया। 25/26 की रात को नौबहार के मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल पर मिली थी। मोबाइल को घटनास्थल से बरामद किया गया था। 27 सितंबर 2021 को पुलिस ने नौबहार को उसके नाबालिग साथी के साथ गिरफ्तार किया। नौबहार ने घटना में प्रयुक्त सीमेंट काटने के कटर एवं घटना के समय पहनी टीशर्ट जिस पर खून के दाग लगे थे तेजपाल के खेत से बरामद कराई। नौबहार का कहना था कि उसने घटना को अपने साथी की मदद से अंजाम दिया था। दूसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका केस सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया।
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नौबहार के केस की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने नौबहार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।