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पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की हंटर वाली बेटी को जमानत, दामाद को जेल

Wed, 31 Jan 2018 05:05 PM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
यूपी डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Updated Wed, 31 Jan 2018 05:05 PM IST
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Bail to former minister Yakub Qureshi daughter, husband sent to jail
हंटर वाली महिला को जमानत

यूपी के मेरठ में कैंट स्थित मेरठ पब्लिक स्कूल ऑफ गर्ल्स (एमपीजीएस) में हंटर चलाने वाली आरोपी महिला आसमां और उसके पति शादाब ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सीजेएम ने आसमां को जमानत दे दी, जबकि शादाब की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया। दंपति के खिलाफ सदर बाजार थाना पुलिस ने एक महीने पहले चार्जशीट दाखिल की थी। उसके बाद कोर्ट ने दंपति को नोटिस जारी किया था। 

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सदर बाजार थाना क्षेत्र के एमपीजीएस में करीब छह माह पहले पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की बेटी समेत दर्जनों लोगों ने घुसकर हंटर चलाया था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में हंटर चलाती महिलाओं को देखकर लखनऊ तक खलबली मची थी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। यह मामला पूर्व मंत्री के परिवार से जुड़ा होने के चलते काफी सुर्खियों में रहा। 
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हंटर चलाने की आरोपी आसमां और उसका पति शादाब गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे। जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि चार्जशीट दाखिल करने तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। करीब एक माह पूर्व पुलिस ने आसमां और शादाब के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद मंगलवार को आसमां व उसके पति शादाब ने सीजेएम की अदालत में सरेंडर किया। 

आसमां की तरफ से दी गयी जमानत अर्जी को सीजेएम तबरेज अहमद ने स्वीकार कर लिया तथा जमानती दाखिल करने पर रिहा करने के आदेश दिए। वहीं उसके पति शादाब की जमानत अर्जी को खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। शादाब के तरफ से अधिवक्ता हरीओम शर्मा ने न्यायालय जिला जज में जमानत अर्जी दाखिल की। जिस पर सुनवाई के लिये बुधवार की तारीख नियत की गई है।

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