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बिना परमिट दौड़ रहे डग्गामार वाहन जब्त करें: कमिश्नर

Thu, 01 Feb 2018 02:20 AM IST
Updated Thu, 01 Feb 2018 02:20 AM IST
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बिना परमिट दौड़ रहे डग्गामार वाहन जब्त करें: कमिश्नर
मेरठ। अब बिना परमिट के वाहन नहीं दौड़ सकेंगे। कमिश्नर डॉ. प्रभात कुमार ने बुधवार को परिवहन प्राधिकरण की बैठक में स्पष्ट कहा कि डग्गामार वाहन तत्काल जब्त किया जाएं। सिटी बस सेवा संचालन के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित करते हुए परिवहन विभाग को 19 ग्रामीण मार्गों पर व सिटी ट्रांसपोर्ट को आठ मार्गों पर सिटी बस संचालन के लिए परमिट की स्वीकृति दी गयी।
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आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर ने आरटीओ को निर्देश दिए कि वह हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित कराएं। रोड सेफ्टी के नियमों से जनमानस को जागरूक कराने के लिए अभियान चलाएं। पर्याप्त संख्या में सिटी बसों का संचालन हो ताकि लोगों को सुविधा मिले। निर्धारित संख्या से अधिक सवारी बैठाने वाले टेंपो व बसों संचालकों पर कार्रवाई करें। बैठक में सीडीओ आर्यका अखौरी, उप परिवहन आयुक्त मेरठ परिक्षेत्र संजय माथुर, आरटीओ मेरठ डॉ. विजय कुमार, आरटीओ गाजियाबाद अजय कुमार, मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. के एमडी संदीप लाहा, परिवहन विभाग के अधिकारी सहित अधिवक्ता, बस संचालक व आवेदक उपस्थित रहे।
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पांच सदस्यीय कमेटी करेगी निगरानी
- कमिश्नर ने सिटी बसों के बेहतर संचालन और जनता को अधिक सुविधा दिलाने के लिए आरटीओ को पांच सदस्यीय कमेटी बनाकर तथा मार्गों व अन्य बिंदुओं पर सर्वे कराकर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कमेटी में एआरटीओ, एआरएम, प्राईवेट बस संचालक व अधिवक्ता सदस्य होंगे।
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नोटिफाइड एरिया में नहीं
कमिश्नर ने कहा कि नोटिफाइड एरिया में प्राईवेट ऑपरेटर्स को बस सेवा संचालित करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। बिना किसी अधिसूचना एवं प्राविधान के राष्ट्रीयकृत मार्ग पर किसी निजी व्यक्ति व निजी बस संचालक को निजी बस संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं, मेरठ-मवाना-बहसूमा-रामराज-मीरापुर-बिजनौर मार्ग के 25 स्वीकृत परमिटों को न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निरस्तारीकरण की कार्रवाई की गयी। दोपहिया को मोटर कैब की श्रेणी में मानते हुए परमिट जारी करने पर सहमति हुई।
इन 15 मार्गों पर परमिट
- उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम को छह ग्रामीण मार्गों सहित 15 मार्गो पर बस सेवा संचालित करने के लिए परमिट दिया गया। जिसमें मेरठ-बरनावा-दाहा-भडल-निरपुड़ा, बड़ौत-गुराना-कैडुबा-मवी-बागपत, मेरठ-खड़ौली, भोला-सतवई-रोहटा-मणी-अमानुल्लापुर-रोहटा, मेरठ-भोला-सतवई-मल्लापुर-ठढरा-बहरामपुर-पुरामहादेव, मेरठ- मोहीउद्दीनपुर-गेझा-नघेड़ा- सालेनगर-निवाड़ी-पतला-खिंदौड़ा, सरधना- जंगेठी-झिंझोकर-धसौली -लखवाया-मेरठ है। इसके अतिरिक्त गढ़-सलारपुर-भगवानपुर-मीरापुर-तखावली-रहावती- फलावदा -लावड़ सहित नौ अन्य मार्गों पर भी बस सेवा संचालित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी।

इन मार्गों पर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस
- मेडिकल कालेज-तेजगढ़ी-हापुड़ अड्डा-बेगमपुल-दयावती मोदी एकेडमी-भूडबराल मार्ग पर पांच बसें व भैसाली अड्डे से बेगमपुल-दबथुआ-सरधना-बुढाना मार्ग पर तीन बसें संचालित होंगी।
बागपत के इन मार्गों पर भी बसों के संचालन की स्वीकृति
- मेरठ-बागपत-बड़ौत-छपरौली-टांडा एवं सहबद्ध मार्ग के परमिट धारकों को बागपत से चमरावल वाया पांची, अहेड़ा, पाबला, खट्टा, प्रह्लादपुर मार्ग प्रवर्धन की अनुमति दी। मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 82 (1) के अंतर्गत स्थायी सवारी गाड़ी के 19 परमिटों तथा अधिनियम की धारा 82 (2) के अंतर्गत स्थायी सवारी गाड़ी के 10 परमिटों के हस्तांतरण पर सहमति दी है। टेपों-टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा के परमिटों के विलंब से प्राप्त नवीनीकरण प्रार्थनापत्रों पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप नवीनीकरण करने पर भी मोहर लग गयी है।

स्कूल एवं फैक्ट्री की सवारी गाड़ी को मिलेगा परमिट
- निजी सवारी गाड़ी (फैक्ट्री/स्कूल) को निजी परिवहन यान के परमिट स्वीकृति 17 के लिए प्रार्थना पत्रों पर 45 दिन में जिलाधिकारी की आख्या लेनी होगी। आख्या प्राप्त होने पर माना जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। कमिश्नर ने कहा कि ट्रेवल एजेंसी को लाइसेंस की स्वीकृति देने से पूर्व उसके आवेदक का चरित्र सत्यापन कराया जाए। उसकी सामान्य ख्याति को जानने के बाद अगली बैठक में प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए आरटीओ को निर्देशित किया। उन्होंने सीएनजी, एलपीजी के रेट्रोफिटमेंट सेंटर के लाइसेंस के नवीनीकरण पर कमिश्नर ने अपनी सहमति दी।
खास बातें:
- कमिश्नर ने परिवहन प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृत किए कई रूटों पर बसों के परमिट
- हेलमेट के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के आरटीओ को दिए निर्देश
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