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फोरम का एमडीए को आदेश

Tue, 24 Apr 2018 02:56 AM IST
Updated Tue, 24 Apr 2018 02:56 AM IST
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फोरम का एमडीए को आदेश
मेरठ। भूखंड का पैसा जमा करने के बाद भी आवंटित भूखंड का कब्जा न देने तथा बैनामा न करने की शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एमडीए को भूखंड पर कब्जा देने तथा बैनामा करने का आदेश दिया है।
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मामला कंकरखेड़ा स्थित डिफेंस एन्कलेव आवासीय योजना में गाजियाबाद निवासी रविंद्र सिंह को आवंटित किए गए भूखंड सं. सी-144 से संबंधित है। रविंद्र सिंह ने फोरम में शिकायत दर्ज करायी थी कि उसे एमडीए ने वर्ष 2008 में उपरोक्त भूखंड आवंटित किया था। जिसके बाद उसके द्वारा 75 प्रतिशत से भी ज्यादा धनराशि का भुगतान एमडीए को किया जा चुका है, जिसकी रसीद उसके पास है। बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद उसको आवंटित भूखंड का कब्जा नहीं दिया जा रहा है और न ही बैनामा किया जा रहा है। वह शेष बची धनराशि को जमा करने को तैयार है।
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शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता गगन राणा के माध्यम से दर्ज कराई शिकायत में यह भी कहा कि वह गाजियाबाद में रहता है और बार-बार एमडीए में चक्कर लगाने में उसका पैसा व समय भी खराब होता है। जिसके बाद फोरम ने एमडीए को नोटिस जारी कर उसका पक्ष मांगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष डीबी जैन व महिला सदस्य इंदु चौधरी ने यह आदेश सुनाया। साथ ही कहा कि वह वादी से शेष बचा पैसा दो माह में जमा कराए। आर्थिक व मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में 40 हजार रुपये एमडीए को अदा करने को भी कहा है। साथ ही आदेश किया है कि अगर डिफेन्स एन्कलेव में आवंटित भूखंड का कब्जा देने में कोई परेशानी या दिक्कत है तो प्राधिकरण उसी योजना में उसी तरह का अन्य भूखंड आवंटित कर कब्जा दे।
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- जिला उपभोक्ता फोरम ने एमडीए के खिलाफ सुनाया फैसला
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