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अभी नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट, डीएम ने दिया आदेश
Updated Tue, 04 Sep 2018 02:05 AM IST
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मेरठ। सर्किल रेट वृद्धि को लेकर चली आ रही असमंजस की स्थिति अब दूर हो गयी है। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने फिलहाल पुराने सर्किल रेटों पर ही रजिस्ट्री करने और अग्रिम आदेशों तक संशोधित सर्किल रेट जारी न करने का आदेश जारी किया है।
जनपद में सर्किल रेट अगस्त 2016 में रिवाइज हुए थे। लेकिन जब संपत्ति की खरीद फरोख्त में भारी गिरावट का दौर शुरू हुआ और रजिस्ट्री विभाग का पूरा ग्राफ ही बिगड़ गया तो वर्ष 2017 में सर्किल रेट में वृद्धि नहीं की गयी। तत्कालीन जिलाधिकारी ने पिछले साल के सर्किल रेट ही बरकरार रखने के आदेश जारी कर दिए।
इस बार संशोधित सर्किल रेट लागू करने की कवायद शुरू हुई थी। जिसमें 5 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि सभी छह सब रजिस्ट्रारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में करने का प्रस्ताव दिया गया था। इन प्रस्तावों पर आपत्तियां मांगे जाने के बाद उनका निस्तारण करते हुए डीआईजी स्टांप ने जिलाधिकारी को स्वीकृति के लिए फाइल भेज दी थी। लेकिन इस बीच दस्तावेज लेखकों के साथ ही कुछ बिल्डरों ने संशोधित सर्किल रेट पर भारी आपत्ति दर्ज करायी थी। जिसमें कहा गया था कि मेरठ में पहले से ही संपत्ति की खरीद-फरोख्त पूरी तरह डाउन है, ऐसे में यदि सर्किल रेट बढ़ाये जाते हैं तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। साथ ही अन्य कई तकनीकी आपत्तियां भी दस्तावेज लेखकों की तरफ से लगायी गयी थी।
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एक अगस्त से नये सर्किल रेट लागू होने थे। लेकिन जिलाधिकारी द्वारा पूरी पत्रावली का अवलोकन करने और आपत्तियों को देखते हुए फिलहाल सर्किल रेट वृद्धि पर रोक लगा दी गयी है। जिलाधिकारी ने डीआईजी स्टांप को जारी पत्र में अग्रिम आदेशों तक पुराने सर्किल रेट पर ही रजिस्ट्री करने का आदेश जारी किया गया है।
खास बातें:
- 2016 के सर्किल रेट पर ही होंगी रजिस्ट्री
- डीएम ने दस्तावेज लेखकों की आपत्तियों पर लिया निर्णय
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जनपद में सर्किल रेट अगस्त 2016 में रिवाइज हुए थे। लेकिन जब संपत्ति की खरीद फरोख्त में भारी गिरावट का दौर शुरू हुआ और रजिस्ट्री विभाग का पूरा ग्राफ ही बिगड़ गया तो वर्ष 2017 में सर्किल रेट में वृद्धि नहीं की गयी। तत्कालीन जिलाधिकारी ने पिछले साल के सर्किल रेट ही बरकरार रखने के आदेश जारी कर दिए।
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इस बार संशोधित सर्किल रेट लागू करने की कवायद शुरू हुई थी। जिसमें 5 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि सभी छह सब रजिस्ट्रारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में करने का प्रस्ताव दिया गया था। इन प्रस्तावों पर आपत्तियां मांगे जाने के बाद उनका निस्तारण करते हुए डीआईजी स्टांप ने जिलाधिकारी को स्वीकृति के लिए फाइल भेज दी थी। लेकिन इस बीच दस्तावेज लेखकों के साथ ही कुछ बिल्डरों ने संशोधित सर्किल रेट पर भारी आपत्ति दर्ज करायी थी। जिसमें कहा गया था कि मेरठ में पहले से ही संपत्ति की खरीद-फरोख्त पूरी तरह डाउन है, ऐसे में यदि सर्किल रेट बढ़ाये जाते हैं तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। साथ ही अन्य कई तकनीकी आपत्तियां भी दस्तावेज लेखकों की तरफ से लगायी गयी थी।
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एक अगस्त से नये सर्किल रेट लागू होने थे। लेकिन जिलाधिकारी द्वारा पूरी पत्रावली का अवलोकन करने और आपत्तियों को देखते हुए फिलहाल सर्किल रेट वृद्धि पर रोक लगा दी गयी है। जिलाधिकारी ने डीआईजी स्टांप को जारी पत्र में अग्रिम आदेशों तक पुराने सर्किल रेट पर ही रजिस्ट्री करने का आदेश जारी किया गया है।
खास बातें:
- 2016 के सर्किल रेट पर ही होंगी रजिस्ट्री
- डीएम ने दस्तावेज लेखकों की आपत्तियों पर लिया निर्णय