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30 मई से पहले आधार लिंक कराए राशन कार्ड धारक - डीएम
Updated Thu, 24 May 2018 02:40 AM IST
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30 तक आधार से लिंक करें आधार: डीएम
मेरठ। ऐसे राशन कार्ड धारक जिन्होंने आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है वह 30 मई तक लिंक करा लें। उसके बाद आधार कार्ड से लिंक न होने वाले कार्डों को निरस्त कर दिया जाएगा। बुधवार को जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को अधिसूचना जारी की। बताया कि शासन द्वारा राशन कार्डों में आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे कार्ड धारकों के मुखिया एवं यूनिट के आधार कार्ड लिंक नहीं है व जल्द लिंक करा लें। राशन कार्ड/यूनिटों पर आधार लिंक न होने पर निरस्त किया जा सकता है, सभी कार्ड धारक अपने आधार कार्ड की छाया प्रति संबंधित तहसीलों के आपूर्ति कार्यालय, खंड विकास कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय, जिला पूर्ति कार्यालय अथवा संबंधित उचित दर विक्रेता के यहां 30 मई तक अवश्य जमा करा दें।
मेरठ। ऐसे राशन कार्ड धारक जिन्होंने आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है वह 30 मई तक लिंक करा लें। उसके बाद आधार कार्ड से लिंक न होने वाले कार्डों को निरस्त कर दिया जाएगा। बुधवार को जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को अधिसूचना जारी की। बताया कि शासन द्वारा राशन कार्डों में आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे कार्ड धारकों के मुखिया एवं यूनिट के आधार कार्ड लिंक नहीं है व जल्द लिंक करा लें। राशन कार्ड/यूनिटों पर आधार लिंक न होने पर निरस्त किया जा सकता है, सभी कार्ड धारक अपने आधार कार्ड की छाया प्रति संबंधित तहसीलों के आपूर्ति कार्यालय, खंड विकास कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय, जिला पूर्ति कार्यालय अथवा संबंधित उचित दर विक्रेता के यहां 30 मई तक अवश्य जमा करा दें।