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आज से लागू हो जाएगी ईवे-बिल व्यवस्था

Tue, 25 Jul 2017 07:58 PM IST
Updated Tue, 25 Jul 2017 07:58 PM IST
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आज से लागू हो जाएगी ईवे-बिल व्यवस्था
मेरठ। उत्तर प्रदेश में बुधवार से इलेक्ट्रोनिक वे बिल (ईवे) रखना जरूरी हो जाएगा। बिना ईवे बिल के माल प्रदेश में नहीं ला सकेंगे। टैक्स चोरी करने वाले माल के प्रदेश में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है।
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प्रदेश से बाहर से माल मंगाने पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) विभाग की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। माल लोड किए जाने वाले स्थान से उतारने वाले स्थान के बीच की दूरी के हिसाब से परिवहन का समय निर्धारित होगा। जो व्यापारी वैट में पंजीकृत थे, उनके लिए जीएसटीएन द्वारा प्राप्त प्रोविजनल आईडी के माध्यम से जीएसटी कॉमन पोर्टल पर माइग्रेट किया गया है। इसमें व्यापारी जीएसटीएन अंकित करने पर फर्म का नाम, पंजीयन तिथि तथा व्यापार स्थल का पता खुद अंकित हो जाएगा।
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इसमें अनुमोदन की सूचना ईवे बिल एक से संबंधित एसएमएस या ईमेल के माध्यम से व्यापारी के पंजीकृत ई-मेल तथा मोबाइल नंबर पर चली जाएगी। ऐसे समस्त व्यापारी, जिनके द्वारा पूर्व से संभागीय ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है, वे अपने पूर्ववर्ती यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से ईवे बिल डाउनलोड कर सकते हैं तथा उन्हें पुन: रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक नहीं है। अपंजीकृत व्यापारियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राज्य वस्तु एवं सेवा कर के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया कि धांधली रोकने केलिए इसे यूपी में लागू किया जा रहा है।
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खास बात
- बिना ईवे बिल माल नहीं ला पाएंगे व्यापारी
- वेबसाइट से डाउनलोड होगा आवेदन पत्र
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