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आनंद प्रकाश के खिलाफ कुर्की, गैर जमानती वारंट
Updated Thu, 28 Sep 2017 03:03 AM IST
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मेरठ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अवमानना याचिका के अनुपालन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तबरेज अहमद ने बंगला नंबर 210 बी के मालिक आनंद प्रकाश के खिलाफ गैर जमानती वारंट व कुर्की के आदेश जारी कर कार्रवाई के लिए डीएम और एसएसपी को भेजे हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अवमानना याचिका संख्या 1936 वर्ष 2017 कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाम पुष्पा देवी के मामले में विपक्षी आनंद प्रकाश अग्रवाल पुत्र धनप्रकाश के खिलाफ अवमानना याचिका चल रही थी। जिसमें अनुपालन न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुपालन के लिये सीजेएम मेरठ को पत्र भेजा। इस आदेश के अनुपालन में सीजेएम तबरेज अहमद ने एसएसपी को आदेशित किया है कि वह आगामी 10 अक्तूबर तक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे तथा तामील आख्या दें। इसके लिए आनंद प्रकाश के गैर जमानती वारंट जारी किए गए है। वहीं, इस मामले में जिलाधिकारी को आदेशित किया गया है कि वह आनंद प्रकाश की संपत्ति कुर्क कर आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
खास बात
- हाईकोर्ट इलाहाबाद में चल रही थी अवमानना याचिका
- बंगला नंबर 210 बी के मालिक आनंद प्रकाश के खिलाफ आदेश
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अवमानना याचिका संख्या 1936 वर्ष 2017 कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाम पुष्पा देवी के मामले में विपक्षी आनंद प्रकाश अग्रवाल पुत्र धनप्रकाश के खिलाफ अवमानना याचिका चल रही थी। जिसमें अनुपालन न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुपालन के लिये सीजेएम मेरठ को पत्र भेजा। इस आदेश के अनुपालन में सीजेएम तबरेज अहमद ने एसएसपी को आदेशित किया है कि वह आगामी 10 अक्तूबर तक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे तथा तामील आख्या दें। इसके लिए आनंद प्रकाश के गैर जमानती वारंट जारी किए गए है। वहीं, इस मामले में जिलाधिकारी को आदेशित किया गया है कि वह आनंद प्रकाश की संपत्ति कुर्क कर आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
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खास बात
- हाईकोर्ट इलाहाबाद में चल रही थी अवमानना याचिका
- बंगला नंबर 210 बी के मालिक आनंद प्रकाश के खिलाफ आदेश