फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   जनसूचना अधिकार के तहत सूचना न देने पर बीडीओ पर लगाया गया 25000 रूपये का जुर्माना।

जनसूचना अधिकार के तहत सूचना न देने पर बीडीओ पर लगाया गया 25000 रूपये का जुर्माना।

Thu, 31 Aug 2017 02:51 AM IST
Updated Thu, 31 Aug 2017 02:51 AM IST
विज्ञापन
जनसूचना अधिकार के तहत सूचना न देने पर बीडीओ पर लगाया गया 25000 रूपये का जुर्माना।
माछरा। ब्लॉक के तत्कालीन बीडीओ आरपी सिंह द्वारा जनसूचना के तहत सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त उप्र राजकेशव सिंह ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना उनके वेतन से काटने के निर्देश डीएम मेरठ को दिए हैं। गांव पसवाड़ा निवासी राजेश शर्मा ने सूचना का अधिकार के तहत जनसूचना अधिकारी बीडीओ माछरा से 26 जून 2013 को सूचना मांगी थी। सूचना न देने पर वादी ने 6 नवंबर 2013 को सीडीओ मेरठ के यहां अपील की। सीडीओ के निर्देश पर भी बीडीओ ने सूचनाएं नहीं दीं। वादी ने 22 जून 2015 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष मामला रखा। इसके बाद भी सूचना नहीं देने पर राज्य जन सूचना आयुक्त ने बीडीओ माछरा आरपी सिंह पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया। बीडीओ आरपी सिंह इस समय रजपुरा ब्लॉक मे बीडीओ के पद पर तैनात हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed