फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Woman sentenced to life imprisonment and fined Rs 25,000 for murder that took place 5 years ago

Mau News: 5 साल पहले हुई हत्या में महिला को उम्रकैद, 25 हजार रुपये का जुर्माना

Tue, 04 Nov 2025 11:55 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 04 Nov 2025 11:55 PM IST
विज्ञापन
Woman sentenced to life imprisonment and fined Rs 25,000 for murder that took place 5 years ago
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मऊ। विशेष जज पाॅक्सो एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव ने मंगलवार को पांच साल पहले हत्या मामले में सुनवाई के बाद रिंकी निषाद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया।
विज्ञापन

पुलिस ने हत्या के मामले में भाई रविंद्र निषाद और बहन रिंकी निषाद को आरोपी बनाया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही भाई रविंद्र निषाद की मौत हो गई थी, इसके चलते उसके विरुद्ध चल रहे मुकदमे की सुनवाई बंद कर दी गई। मामला घोसी कोतवाली का है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार पकड़ी बुजुर्ग गांव निवासी चांदनी निषाद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप लगाई की अवैध संबंध को लेकर 15 जनवरी 2020 की शाम 6 बजे पति शोधन निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

शव आलू के खेत में मिला था। पुलिस ने पकड़ी बुजुर्ग गांव निवासी रविंद्र निषाद और उसकी बहन रिंकी निषाद के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया था। बाद में पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed