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Mau News: बिना दस्तावेज के भी फॉर्म जमा कर सकते हैं मतदाता
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घोसी। स्थानीय तहसील के सभागार में बुधवार को मतदाता पुनरीक्षण सूची (एसआईआर) को लेकर उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली।
मतदाता बिना दस्तावेज के भी फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में स्थानीय स्तर पर ईआरओ द्वारा सत्यापन कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। यदि ईआरओ संतुष्ट पाए जाते हैं, तो संबंधित मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। दलों के प्रतिनिधियों को समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया।
उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश जारी किया है। बिहार सहित कई राज्यों में करोड़ों मतदाताओं ने इस दौरान फॉर्म भरे हैं। इस अवसर पर तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार पांडेय, भाजपा नेता रविंद्र उपाध्याय, सपा नेता खुर्शीद खान आदि शामिल थे। संवाद
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मतदाता बिना दस्तावेज के भी फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में स्थानीय स्तर पर ईआरओ द्वारा सत्यापन कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। यदि ईआरओ संतुष्ट पाए जाते हैं, तो संबंधित मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। दलों के प्रतिनिधियों को समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया।
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उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश जारी किया है। बिहार सहित कई राज्यों में करोड़ों मतदाताओं ने इस दौरान फॉर्म भरे हैं। इस अवसर पर तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार पांडेय, भाजपा नेता रविंद्र उपाध्याय, सपा नेता खुर्शीद खान आदि शामिल थे। संवाद
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