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Mau News: जालसाजी में दो दोषियों को सजा
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मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने जालसाजी के मामले में नामजद दो आरोपियों को दोषी पाया। दोनों को तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार जालसाजी के मामले में रामजनम राम निवासी सुसंडी जनपद गाजीपुर और रामचंद्र मिश्र निवासी कटसारी थाना कादीपुर सुल्तानपुर के विरुद्ध पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था।
अभियोजन अधिकारी ने अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। सीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी रामजनम राम और रामचंद्र मिश्र को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा का निर्णय सुनाया।
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रकम हड़पने के मामले में एक को सजा
मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पित गोयल ने रकम हड़पने के मामले में आरोपी शेखवलिया गांव निवासी अवधेश यादव को दोषी पाया। उसे तीन वर्ष की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। संवाद
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अभियोजन के अनुसार जालसाजी के मामले में रामजनम राम निवासी सुसंडी जनपद गाजीपुर और रामचंद्र मिश्र निवासी कटसारी थाना कादीपुर सुल्तानपुर के विरुद्ध पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था।
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अभियोजन अधिकारी ने अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। सीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी रामजनम राम और रामचंद्र मिश्र को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा का निर्णय सुनाया।
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रकम हड़पने के मामले में एक को सजा
मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पित गोयल ने रकम हड़पने के मामले में आरोपी शेखवलिया गांव निवासी अवधेश यादव को दोषी पाया। उसे तीन वर्ष की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। संवाद