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Mau News: सभी विद्यालयों में रास्ता, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था हो
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मऊ। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अनुश्ररण समिति एवं निपुण भारत मिशन हेतु गठित टास्क फोर्स की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। अपर जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी विद्यालयों में रास्ता, स्वच्छ पेयजल, सुलभ शौचालय, बिजली सहित अन्य व्यवस्थाएं ठीक कराने का निर्देश दिया। खंड शिक्षा अधिकारी एवं एआरपी तथा एसआरपी को निर्देशित किया गया कि जिला टास्क फोर्स की प्रगति ठीक करने हेतु नियमित भ्रमण करें।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि निपुण शिक्षा के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक 80 फीसदी बच्चे निपुण हो जाएंगे। बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता की रिपोर्टिंग ऑनलाइन देखी जा रही है कमियां पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी व जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि महिला कल्याण विभाग की ओर से चारों तहसीलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रतिषेध दिवस अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहे हैं। यह कार्यक्रम 25 से 27 नवंबर तक विशेष अभियान स्वरूप चलाए जाएगा। बताया कि दहेज लेने, दहेज देने, दहेज के लिए उकसाने अथवा इसके लेनदेन में सहभागी होने पर न्यूनतम 5 वर्ष की कैद एवं 15 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
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प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर कम से कम 6 माह एवं अधिकतम 2 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि दहेज प्रथा को बंद करने के लिए अभिभावकों तथा विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक तथा विभिन्न कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक करें, जिससे दहेज प्रतिषेध दिवस सफल हो सके।
बैठक के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला प्रोबेशन व अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं एआरपी तथा एसआरपी उपस्थित रहे।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि निपुण शिक्षा के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक 80 फीसदी बच्चे निपुण हो जाएंगे। बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता की रिपोर्टिंग ऑनलाइन देखी जा रही है कमियां पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी व जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि महिला कल्याण विभाग की ओर से चारों तहसीलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रतिषेध दिवस अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहे हैं। यह कार्यक्रम 25 से 27 नवंबर तक विशेष अभियान स्वरूप चलाए जाएगा। बताया कि दहेज लेने, दहेज देने, दहेज के लिए उकसाने अथवा इसके लेनदेन में सहभागी होने पर न्यूनतम 5 वर्ष की कैद एवं 15 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
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प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर कम से कम 6 माह एवं अधिकतम 2 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि दहेज प्रथा को बंद करने के लिए अभिभावकों तथा विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक तथा विभिन्न कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक करें, जिससे दहेज प्रतिषेध दिवस सफल हो सके।
बैठक के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला प्रोबेशन व अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं एआरपी तथा एसआरपी उपस्थित रहे।