मऊ। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने अवैध तरीके से प्राप्त संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट कुर्क करने के आदेश की पुष्टि कर दिया गया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राजीव कुमार वत्स ने यह आदेश विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों को देखने के बाद पारित किया। मामला थाना दक्षिण टोला क्षेत्र का है।
थाना दक्षिणटोला पुलिस ने आफ्शा अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना में आफ्शा अंसारी ने विवादित संपत्ति को अवैध तरीके से अर्जित होना बताया गया। जिसकी अनुमानित कीमत-3.36 करोड़ रुपये आंकी गई थी। विवेचक ने उक्त संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजी। पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद मामला जिलाधिकारी के पास भेजा गया। जिलाधिकारी ने पत्रावली में संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद पाया कि उक्त संपत्ती अवैध तरीके से प्राप्त की गई है, जिसे कुर्क करने का आदेश दिया। साथ ही अपने कुर्की आदेश को पुष्टि के लिए पत्रावली विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट को भेजी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन करने तथा विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट के तर्कों को सुनने के बाद जिलाधिकारी के कुर्की आदेश की पुष्टि कर दिया।