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Mau News: नाबालिग पर कंकड़ फेंकने के मामले में दोषी को 5 माह 24 दिन की सजा
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विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की के ऊपर कंकड़ फेंकने और मारपीट करने के मामले में दो में से एक आरोपी को दोषी पाते हुए 5 माह 24 दिन की सजा सुनाई। वहीं दोनों को मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की 7 जुलाई 2017 की शाम चार बजे आंगन में स्नान कर रही थी। इसी दौरान आरोपी संजय दीवार पर चढ़कर कंकड़ फेंक कर गलत इशारा कर रहा था। आरोप है कि आरोपी फेकू और संजय ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गांवों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने संजय को पीडि़ता के ऊपर कंकड़ फेंकने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे 5 माह 24 दिन की सजा का निर्णय सुनाया। वहीं संजय व फेंकू को मारपीट का दोषी पाते हुए एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
एससी/एसटी एक्ट के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हरेंद्र प्रसाद ने अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न दंड देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अर्थदंड जमा हो जाने पर 30 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
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इब्राहिमाबाद गांव निवासी राम अवध की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें धनौली रामपुर गांव निवासी घनश्याम राय उर्फ गुड्डू राय को नामजद किया। वादी का कथन था कि 13 मई 2019 को वह गौरव राय के भट्ठे से मजदूरी करके आ रहा था। इस दौरान आरोपी ने उससे शराब पीने के लिए पैसा मांगे, न देने पर मारपीट कर घायल कर दिया। अभियोजन की ओर से 6 गवाहो को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने घनश्याम राय को अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने का दोषी पाया।
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वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की 7 जुलाई 2017 की शाम चार बजे आंगन में स्नान कर रही थी। इसी दौरान आरोपी संजय दीवार पर चढ़कर कंकड़ फेंक कर गलत इशारा कर रहा था। आरोप है कि आरोपी फेकू और संजय ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गांवों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने संजय को पीडि़ता के ऊपर कंकड़ फेंकने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे 5 माह 24 दिन की सजा का निर्णय सुनाया। वहीं संजय व फेंकू को मारपीट का दोषी पाते हुए एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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एससी/एसटी एक्ट के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हरेंद्र प्रसाद ने अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न दंड देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अर्थदंड जमा हो जाने पर 30 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
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इब्राहिमाबाद गांव निवासी राम अवध की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें धनौली रामपुर गांव निवासी घनश्याम राय उर्फ गुड्डू राय को नामजद किया। वादी का कथन था कि 13 मई 2019 को वह गौरव राय के भट्ठे से मजदूरी करके आ रहा था। इस दौरान आरोपी ने उससे शराब पीने के लिए पैसा मांगे, न देने पर मारपीट कर घायल कर दिया। अभियोजन की ओर से 6 गवाहो को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने घनश्याम राय को अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने का दोषी पाया।