फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   The accused was sentenced to 5 months and 24 days in prison for throwing stones at a minor

Mau News: नाबालिग पर कंकड़ फेंकने के मामले में दोषी को 5 माह 24 दिन की सजा

Fri, 25 Oct 2024 12:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Oct 2024 12:05 AM IST
विज्ञापन
The accused was sentenced to 5 months and 24 days in prison for throwing stones at a minor
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की के ऊपर कंकड़ फेंकने और मारपीट करने के मामले में दो में से एक आरोपी को दोषी पाते हुए 5 माह 24 दिन की सजा सुनाई। वहीं दोनों को मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन


वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की 7 जुलाई 2017 की शाम चार बजे आंगन में स्नान कर रही थी। इसी दौरान आरोपी संजय दीवार पर चढ़कर कंकड़ फेंक कर गलत इशारा कर रहा था। आरोप है कि आरोपी फेकू और संजय ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गांवों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने संजय को पीडि़ता के ऊपर कंकड़ फेंकने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे 5 माह 24 दिन की सजा का निर्णय सुनाया। वहीं संजय व फेंकू को मारपीट का दोषी पाते हुए एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन

एससी/एसटी एक्ट के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हरेंद्र प्रसाद ने अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न दंड देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अर्थदंड जमा हो जाने पर 30 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इब्राहिमाबाद गांव निवासी राम अवध की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें धनौली रामपुर गांव निवासी घनश्याम राय उर्फ गुड्डू राय को नामजद किया। वादी का कथन था कि 13 मई 2019 को वह गौरव राय के भट्ठे से मजदूरी करके आ रहा था। इस दौरान आरोपी ने उससे शराब पीने के लिए पैसा मांगे, न देने पर मारपीट कर घायल कर दिया। अभियोजन की ओर से 6 गवाहो को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने घनश्याम राय को अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने का दोषी पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed