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दुष्कर्म के मामले में एक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Fri, 05 Mar 2021 11:31 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 05 Mar 2021 11:31 PM IST
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Ten years imprisonment for rape convict
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को भगाने और उससे दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देनी होगी।
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मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी एक मई 2014 को शादी का झांसा देकर भगा ले गया। आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद सरायलखंसी थाना क्षेत्र के भुजौटी गांव निवासी प्रदीप कुमार राजभर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी प्रदीप कुमार राजभर को लड़की को भगाने और दुष्कर्म करने का दोषी पाया और 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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