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नगर व घोसी कोतवाल को कारण बताओ नोटिस जारी

Thu, 13 Oct 2022 12:48 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 13 Oct 2022 12:48 AM IST
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Show cause notice issued to Nagar and Ghosi Kotwal
मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं के विरुद्ध अपराध संतोष वर्मा ने कोर्ट के आदेश का विधिक प्राविधानों के अनुकूल, अनुपालन न कराने पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और कोतवाल घोसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही कोतवाल शहर और घोसी से 18 अक्तूबर तक लिखित में कारण दर्शित करने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके विरुद्ध धारा 219 भादवि के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। साथ ही मामले में सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तिथि नियत किया है।
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मामले के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं के विरुद्ध अपराध के न्यायालय में शहर कोतवाली क्षेत्र का एक मुकदमा सरकार बनाम गुलाब चंद विचाराधीन चल रहा है, जिसमें साक्षी हरिश्चंद्र चौहान को जमानतीय अधिपत्र कोर्ट द्वारा 29 सितंबर को जारी किया गया था। वहीं कोतवाली घोसी क्षेत्र का एक मुकदमा पूजा बनाम विजय आदि विचाराधीन चल रहा है। जिसमें अभियुक्तगण विजय यादव, राजेश, दीपक यादव और मीरा को जमानतीय अधिपत्र 13 सितंबर को जारी हुआ था। जमानतनामा से विदित होता है कि जो जमानतनामा तामिल प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। वह विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। मामला महिला उत्पीड़न से संबंधित है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नोटिस में उल्लेख किया है कि उक्त कार्य घोर लापरवाही तथा उदासीनता बरती गई है। कोतवाल शहर और घोसी से 18 अक्तूबर तक या उसके पूर्व लिखित रूप से कारण बताने को कहा है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजे जाने का निर्देश दिया है।
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