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Mau News: तीन मामलों में विधायक अब्बास की वीसी से पेशी
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विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तीन मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की बुधवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। हेट स्पीच के मामले में गवाह सतीश उपस्थित हुए। उनका बयान और जिरह हुई। सीजेएम ने दो मामलों में 11 सितंबर और एक मामले में 18 सितंबर की तिथि तय की।
पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया।
आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने जनसभा के दौरान जिला प्रशासन को सबक सिखाने की धमकी दी।
पुलिस ने मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी, भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। उमर अंसारी की ओर से गैरहाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। अब्बास अंसारी की वीसी से पेशी हुई। मामला साक्ष्य में चल रहा है। गवाह आरक्षी सतीश का बयान हुआ। सीजेएम ने शेष साक्ष्य के लिए 11 सितंबर की तिथि तय की।
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दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति
रोड शो किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। सीजेएम ने मामले में 18 सितंबर की तिथि तय की।
तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। इसमें आरोपियों का बयान दर्ज होना है। सीजेएम ने बयान के लिए 11 सितंबर की तिथि तय की।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया।
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आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने जनसभा के दौरान जिला प्रशासन को सबक सिखाने की धमकी दी।
पुलिस ने मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी, भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। उमर अंसारी की ओर से गैरहाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। अब्बास अंसारी की वीसी से पेशी हुई। मामला साक्ष्य में चल रहा है। गवाह आरक्षी सतीश का बयान हुआ। सीजेएम ने शेष साक्ष्य के लिए 11 सितंबर की तिथि तय की।
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दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति
रोड शो किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। सीजेएम ने मामले में 18 सितंबर की तिथि तय की।
तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। इसमें आरोपियों का बयान दर्ज होना है। सीजेएम ने बयान के लिए 11 सितंबर की तिथि तय की।