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Mau News: 39 साल बाद रद्द हुआ आवासीय पट्टा, जिलाधिकारी ने दिया कब्जा हटाने का आदेश

Sat, 25 Apr 2026 11:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 25 Apr 2026 11:45 PM IST
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Residential lease cancelled after 39 years, District Magistrate orders eviction
कोपागंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कुर्थीजाफरपुर में वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के रिश्तेदारों को लगभग 39 वर्ष पूर्व हुए आवासीय भूमि आवंटन को जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 66 के तहत की गई है।
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मामला गाटा संख्या 740, रकबा 0.056 हेक्टेयर से जुड़ा है, जिसका आवंटन वर्ष 1985 में तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा किया गया था। इस संबंध में वर्ष 2025 में राज्य सरकार की ओर से वाद दाखिल किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आवंटन प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और अपात्र एवं संपन्न व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया।
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जांच के दौरान सामने आया कि आवंटन से पूर्व न तो मुनादी कराई गई और न ही पात्रता सूची तैयार की गई। साथ ही, आवंटित भूमि पर निर्धारित तीन वर्ष के भीतर आवास निर्माण भी नहीं किया गया। वर्तमान में उक्त भूमि पर केवल चारदीवारी कर कब्जा किया गया है, जबकि आवंटी अन्यत्र मकान में रह रहे हैं।
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तहसील व लेखपाल की आख्या में यह भी स्पष्ट हुआ कि आवंटन के समय संबंधित व्यक्ति स्वयं भूमि प्रबंधक समिति का सदस्य था और बिना कलेक्टर की अनुमति के पट्टा स्वीकृत कराया गया, जो नियमों के विपरीत है।
प्रतिवादियों की ओर से दावा किया गया कि मामला समय-सीमा के बाहर है और राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि कई मूल पट्टेदारों का निधन हो चुका है, इसलिए कार्यवाही विधिसम्मत नहीं है।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों के परीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने पाया कि आवंटन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुईं और नियमों का उल्लंघन किया गया।

जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने अपने आदेश में वर्ष 1985 के आवासीय आवंटन को निरस्त करते हुए संबंधित भूमि से कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तहसीलदार को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन अब उक्त भूमि का पुनः उपयोग सुनिश्चित करेगा।
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