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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Rejected a bail petition in the case of kidnapping

अपहरण के मामले में जमानत अर्जी खारिज

Tue, 14 Feb 2017 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/मऊ
अमर उजाला ब्यूरो/मऊ Updated Tue, 14 Feb 2017 11:19 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार पंचम ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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 मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। वादिनी का आरोप है कि उसकी नाबालिग लड़की को पांच अक्तूबर 2016 को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना अंतर्गत बनकटा गांव निवासी मोनू पुत्र परदेशी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्धार राय के तर्कों को सुनने, केस डायरी का अवलोकन करने के बाद  जिला जज ने अर्जी खारिज कर दिया।  



उधर, अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डॉक्टर अजय कुमार ने छेड़खानी के एक मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। थाना कोपागंज से संबंधित इस मामले में चिश्तीपुर गांव निवासी विनोद राजभर पुत्र बली राजभर पर आरोप था कि 11 जनवरी 2017 को वादिनी की कक्षा छह  में पढ़ने वाली पुत्री को दिन में आरोपी विनोद ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की और धमकी भी दिया। आरोपी विनोद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे एडीजे ने खारिज कर दिया।
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