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पार्लर संचालिका हत्या में डॉक्टर को उम्र कैद

Mon, 17 Oct 2016 10:58 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ मऊ
ब्यूरो, अमर उजाला/ मऊ Updated Mon, 17 Oct 2016 10:58 PM IST
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Parlor operator life in killing doctor
Jail

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार पंचम ने ब्यूटी पार्लर संचालिका संगीता सिंह की हत्या के मामले में शनिवार को दोषी पाए गए डॉक्टर  दिनेश सिंह को सुनवाई के बाद आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने आदेश में जमा अर्थदंड की राशि में से चालीस हजार रुपये मृतका की पुत्री मानसी सिंह को देने को कहा है।
मामले के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा स्थित अली बिल्डिंग में 21 सितंबर 2014  की सुबह ब्यूूूूटी पार्लर संचालिका संगीता सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस संबंध में गाजीपुर जिले के भुडकुड़ा थाना क्षेत्र के चौजा खास गांव निवासी कुमारी चंदन सिंह पुत्री स्व. श्यामनरायन सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र के हरदसपुर गांव निवासी व पेशे से डॉक्टर दिनेश सिंह को आरोपित किया। वादिनी का आरोप था कि उसकी बहन संगीता सिंह जो सहादतपुरा मुहल्ला स्थित अली बिल्डिंग में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। आरोप था कि आरोपी मृतका से 12 लाख रुपये की मांग करता था।
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 इसी विवाद को लेकर डॉक्टर दिनेश सिंह ने संगीता की अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार हत्या कर दी। गोली मारने के बाद आरोपी खुद शहर कोतवाली जाकर समर्पण किया। इस दौरान डॉक्टर ने पुलिस को तहरीर देकर खुद हत्या करने के जुर्म केेे स्वीकारा था तथा बताया कि वह लिव इन रिलेशनिशप में मृतका उसके साथ रहती थी। दूसरे लोगों से उसका संबंध हो गया था। उन लोगों के साथ मिलकर वह उसकी हत्या कराना चाहती थी। जिसके चलते उसने संगीता की गोलीमार कर हत्या कर दी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए प्रभारी डीजीसी कपिलदेव राय ने सात गवाहों को पेश कर अपने पक्षों को रखा। जिसमें मुख्य गवाह पक्षद्रोही भी हो गए थे। बचाव पक्ष से कहा गया कि उससे डराकर तहरीर ली गई।
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 जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपने आदेश में लिखा कि एक महिला की दिनदहाड़े सरेआम बाजार में गोली मार कर हत्या की गई। पत्रावली पर इस बात का पूरा प्रमाण है कि डाक्टर दिनेश सिंह ने उसकी हत्या की है। अभियोजन पक्ष अपने कथानक को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। दोषी पाए गए डाक्टर दिनेश सिंह को सोमवार को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के बाद जिला जज ने उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। वही धारा 30 आयुध अधिनियम में छह माह की सजा के साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। 
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