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नो पार्किंग जोन सर्कुलेटिंग एरिया में वाहन खड़ा किया तो देना होगा पार्किंग शुल्क: मंडल वाणिज्य निरीक्षक

Mon, 24 Apr 2023 11:58 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 24 Apr 2023 11:58 PM IST
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Parking fee will have to be paid if the vehicle is parked in the no parking zone circulating area: Divisional Commercial Inspector
जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मनमाना वसूली करने वाले स्टैंड संचालकों पर कार्रवाई होगी। अधिकृत क्षेत्र के बाहर नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा कराकर वाहन चालकों से मनमाना वसूली करने वाले स्टैंड संचालकों पर अर्थदंड लगाया जाएगा। यह कहना है मंडल वाणिज्य निरीक्षक अखिलेश सिंह का। शिकायतकर्ता अमरेश सिंह ने बताया कि स्टेशन पर दोगुना शुल्क वसूला जा रहा है। जीएसटी के नाम पर वाहन चालकों से स्टैंड संचालक 40 रुपये शुल्क ले रहे है। जबकि बाइक की 24 घंटे का शुल्क 10 रुपये निर्धारित है। ये मनमानी जीएसटी के नाम पर हो रही है। रसीद मांगने पर स्टैंड संचालक बिना जीएसटी नंबर की रसीद थमा देते है। इससे 21 अप्रैल को रेलवे के उच्चअधिकारियों को व्हाट्सएप पर अवगत कराया था। इसके बाद पार्किंग स्टैंड पर जगह जगह पार्किंग शुल्क बोर्ड लगा दिए गए। लेकिन स्टैंड संचालकों की मनमानी बंद नहीं हुई। वह नो पार्किंग जोन को स्टैंड का हिस्सा बताकर वाहन खड़ा करा रहे है। वाहनों स्वामियों से मनमाना शुल्क ऐंठ रहे है। शिकायतकर्ता 22 अप्रैल को जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचकर मंडल वाणिज्य निरीक्षक अखिलेश सिंह से दोबारा शिकायत किया है। इस बाबत मंडल वाणिज्य निरीक्षक अखिलेश सिंह कहना है कि अनियमितता की शिकायत देाबारा मिली है। इसके पहले ठेकेदार पर तीन चार बार अर्थदंड लगाया जा चुका गया है। जांच कराई जा रही है। ठेकेदार की कार्यप्रणाली में दोष पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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