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Mau News: नहर की सफाई मेें लापरवाही पर कार्यदायी संस्था से वसूूली का आदेश

Fri, 24 Mar 2023 11:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 24 Mar 2023 11:20 PM IST
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Order for recovery from executive body for negligence in canal cleaning
ब्लाक अंतर्गत भेलाबांध अलीपुर माइनर के पास शारदा सहायक खंड 32 की लिंक नहरों की सफाई में लापरवाही बरतने की शिकायत पर जांच की गई। शिकायत सही मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यदायी संस्था से चार प्रतिशत कटौती का आदेश दिया है। 14 दिसंबर 2022 को नाराज किसानों ने शारदा सहायक खंड-32 की लिंक नहरों की सफाई में लापरवाही बरतने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया था। सिल्ट की सफाई में लापरवाही व सरकारी धन के दुरुपयोग के जांच की मांग मुख्य विकास अधिकारी से की थी । लिंक नहर इंदारा रजबाहा एवं इंदारा रजबाहा से जुड़ी माइनरों की सिल्ट सफाई का कार्य तेजी से कराया जा रहा था।
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सिल्ट सफाई के बाद जो मिट्टी नहर से निकल रही थी उसे नहर के अंदर ही बंधे पर रख दिया जा रहा था । इस दौरान सभी ने कार्यदायी संस्था पर जेसीबी से कार्य कराने का अरोप लगाया। पक्के माइनरों की ईंट बाहर निकलने और माइनर कमजोर होने की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भेजकर की थी। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीणों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जांच का आदेश दिया।
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जांच में कार्यदायी संस्था की लापरवाही उजागर हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार सिंह को कार्यदायी संस्था को भुगतान होने वाली कुल लागत 11.47 लाख रुपये से चार प्रतिशत 45880 रुपये वसूली का आदेश दिया है।
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