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Mau News: गांजा बरामदगी के मामले में दोषी को एक माह 20 दिन की सजा

Thu, 15 Jun 2023 01:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jun 2023 01:09 AM IST
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One month 20 days sentence to the culprit in case of cannabis recovery
मऊ। सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति भूषण ने गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे एक माह 26 दिन के कारावास की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार एसआई जेपी सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन था कि 27 फरवरी 1994 को पुलिस ने जमुनीपुर गांव निवासी रामजतन उर्फ टूटा पुत्र स्व. रामदत्त के पास से पुलिस ने एक किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
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कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए कुल चार गवाहों को कोर्ट में पेशकर अपना पक्ष रखा। कोर्ट साक्षी के रूप में शिवधारी को पेश किया गया। अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एसीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी रामजतन उर्फ टूटा को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया।
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दोषी पाए जाने के बाद उसे एक माह 26 दिन के कारावास की सजा के साथ ही 5 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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