फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   No bail for the accused of embezzling money by giving fake appointment letter

Mau News: फर्जी नियुक्ति पत्र देकर रुपये हड़पने के आरोपी को जमानत नहीं

Fri, 15 Aug 2025 12:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 15 Aug 2025 12:30 AM IST
विज्ञापन
No bail for the accused of embezzling money by giving fake appointment letter
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने बृहस्पतिवार को जालसाजी कर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर रुपये हड़पने के आरोपी ऋषभ जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी थाना क्षेत्र का है। कोतवाली घोसी क्षेत्र के रजपुरा निवासी शैलेश चौहान की तहरीर पर पुलिस ने ऋषभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वादी का कहना है कि लखनऊ के मेवाती अरावली मार्ग इंदिरा नगर निवासी ऋषभ जैन ने धोखाधड़ी कर भतीजे को सरकारी नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र दिया और 13 लाख रुपये हड़प लिए। धोखाधड़ी का पता चलने पर पैसा मांगा तो गाली देते हुए धमकी देने लगा। ऋषभ जैन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed