{"_id":"5e2896d18ebc3e4ae459d266","slug":"mau-news-fir-mau-news-vns5066981178","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवैध तरीके से जमीन नाम कराने वालों पर एफआईआर के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध तरीके से जमीन नाम कराने वालों पर एफआईआर के आदेश
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मऊ। जिले में सक्रिय भू माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने शुरु कर दिया। इसक्रम में बुधवार राजस्व विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट पर डीएम ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश ईओ नगर पालिका संजय मिश्र को दिया। ईओ ने रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दक्षिणटोला थाने की पुलिस को तहरीर भेजा। इसमें 45 लोगों को नामजद किया गया है।
ईओ नगर पालिका संजय मिश्र ने बताया कि डोमनपुरा मुहल्ला स्थित नगर पालिका की पोखरी पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर उसकी प्लाटिंग कर बेच दिया था। इस बात की शिकायत होने पर डीएम ने इसकी जांच कराने और दोषियों के विरुद्घ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसक्रम में एसडीएम अतुल वत्स की तरह से जारी रिपोर्ट पर डीएम ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश ईओ नगर पालिका को दिया। ईओ संजय मिश्र ने तहरीर दक्षिणटोला थाने भेजी है। ईओ ने बताया कि मुकदमें में 45 लोगों को नामजद कर आरोपित किया गया है। आरोपित लोगों ने नगर पालिका की सार्वजनिक पोखरी पर कब्जा कर उसे पाटकर उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया।
बताते चले इस मामले को श्री गंगा तमसा सेवा मिशन के मंत्री और पूर्व सभासद ने इस मामले को उठाया था। इसमें पोखरी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए छोटेलाल ने भू माफियाओं के विरुद्घ कार्रवाई करने की मांग जिला प्रशासन से किया था। सौंपे गए ज्ञापन में छोटेलाल गांधी ने उन जमीन के नंबरों का उल्लेख किया, जिन पर 1359 फसली की खतौनी पर पोखरी, बाहा और नाला अंकित है। प्रभारी थानाध्यक्ष दक्षिणटोला नीरज पाठक ने बताया कि अभी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
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ईओ नगर पालिका संजय मिश्र ने बताया कि डोमनपुरा मुहल्ला स्थित नगर पालिका की पोखरी पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर उसकी प्लाटिंग कर बेच दिया था। इस बात की शिकायत होने पर डीएम ने इसकी जांच कराने और दोषियों के विरुद्घ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसक्रम में एसडीएम अतुल वत्स की तरह से जारी रिपोर्ट पर डीएम ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश ईओ नगर पालिका को दिया। ईओ संजय मिश्र ने तहरीर दक्षिणटोला थाने भेजी है। ईओ ने बताया कि मुकदमें में 45 लोगों को नामजद कर आरोपित किया गया है। आरोपित लोगों ने नगर पालिका की सार्वजनिक पोखरी पर कब्जा कर उसे पाटकर उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया।
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बताते चले इस मामले को श्री गंगा तमसा सेवा मिशन के मंत्री और पूर्व सभासद ने इस मामले को उठाया था। इसमें पोखरी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए छोटेलाल ने भू माफियाओं के विरुद्घ कार्रवाई करने की मांग जिला प्रशासन से किया था। सौंपे गए ज्ञापन में छोटेलाल गांधी ने उन जमीन के नंबरों का उल्लेख किया, जिन पर 1359 फसली की खतौनी पर पोखरी, बाहा और नाला अंकित है। प्रभारी थानाध्यक्ष दक्षिणटोला नीरज पाठक ने बताया कि अभी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
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