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Abbas Ansari: माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत, इस केस में जमानत स्वीकार

Thu, 20 Apr 2023 08:40 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 20 Apr 2023 08:40 PM IST
सार

अदालत ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। सीजेएम ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

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Mafia Mukhtar son Abbas Ansari get Big relief From mau court accepted bail
विधायक अब्बास अंसारी - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को गुरुवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/ एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। मामला मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।

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अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोपित कोर्ट में प्रेषित किया है।
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मामले में अब्बास अंसारी की ओर से बुधवार को सीजेएम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिसे सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया गया। सीजेएम ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

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