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Mau: माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी रफीक की दो करोड़ की संपत्ति कुर्क, अभी कार्रवाई रहेगी जारी
Thu, 17 Nov 2022 07:01 PM IST
उत्पल कांत
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
Published by: उत्पल कांत
Updated Thu, 17 Nov 2022 07:01 PM IST
सार
जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी एवं उसके दो रिश्तेदारों की 6.32 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी अरुण कुमार ने दिया है। गुरुवार को दो करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई।
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मऊ में कुर्की की कार्रवाई करती पुलिस-प्रशासन की टीम
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े उसके सहयोगियों की परेशानी खत्म होती नहीं दिख रही है। गुरुवार को मुख्तार अंसारी गिरोह के सहयोगी गैंगस्टर के आरोपी की दो करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कुर्क कर लिया। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आरोपी, उसकी पत्नी और पिता के नाम पर दर्ज छह करोड़ से ज्यादा संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। शेष संपत्ति को कुर्क करने की कवायद की जा रही है।
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सदर एसडीएम हेमंत चौधरी, सीओ सिटी धनंजय मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट नीतीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम ने मुख्तार अंसारी गिरोह (आईएस 191) के सहयोगी रफीक अहमद और उसकी पत्नी के नाम दर्ज पठानटोला स्थित भूखंड को कुर्क किया। कुर्क संपत्ति की कीमत दो करोड़ रुपये है।
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आरोपी नगर के पठानटोला निवासी रफीक अहमद पुत्र हाजी वकील लगभग ढाई दशक से अपराध में संलिप्त होने के साथ आईएस 191 गैंग का सहयोगी है। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रफीक, उसकी पत्नी शबाना परवीन और पिता वकील अहमद पर दर्ज छह करोड़ 32 लाख रुपये की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश बुधवार को दिया था।
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डीएम के इस आदेश के क्रम में प्रशासन- पुलिस द्वारा गुरवार को को कार्रवाई करते हुए रफीक और उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज दो करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई।