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Mau News: गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद

Sat, 12 Aug 2023 12:31 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Aug 2023 12:31 AM IST
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Life imprisonment to three convicts in culpable homicide not amounting to murder
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने गैर इरादतन हत्या के मामले में नामजद चार आरोपियों में से सुनवाई के बाद तीन को दोषी पाया। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30-30 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा जैनापुर निवासी गिरजा शंकर यादव की सूचना पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है रमाशंकर जीप चलाता था। 25 जून 2009 को उसने जीप को पंचायत भवन के पास खड़ा किया था। उसके गांव के ही बृजभूषण यादव, योगेश उर्फ टेनी यादव, गुड्डन उर्फ ओमप्रकाश यादव और एक नाबालिग अपचारी ने जीप को धक्का देकर नाली में गिरा दिया।
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इसी बात को लेकर जब आरोपियों से रमाशंकर ने पूछताछ की तो उन्होंने हमला कर दिया। उसे तथा उसके पिता रामकिशुन यादव, माता लाची देवी, पत्नी मंजूलता, शीला देवी को मारपीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान 5 जुलाई को रामकिशुन यादव की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह और अधिवक्ता शिवदत्त यादव ने पक्ष रखा।
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जिला जज ने बृजभूषण यादव, योगेश उर्फ टेनी यादव और गुड्डन उर्फ ओम प्रकाश यादव को गैर इरादतन हत्या, मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद तीनों को गैरइरादतन हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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