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Mau News: चेक बाउंस के मामले में आरोपी को को छह माह की सजा

Sun, 18 Jun 2023 12:29 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Jun 2023 12:29 AM IST
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In the case of check bounce, the accused was sentenced to six months
मऊ। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक/एसीजेएम प्रीति भूषण ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी दिनेश मसीह को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे छह माह का कारावास और छह लाख 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लहसनी गांव निवासी गोरख सिंह चौहान ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। इसमें शहर कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा मोहल्ला निवासी दिनेश मसीह को आरोपी बनाया। परिवादी का आरोप था कि दिसंबर 2011 में दिनेश मसीह ने उससे व्यवसाय करने के लिए तीन लाख 60 हजार रुपये उधार लिए थे। इसके अलावा एक लाख रुपया और लिया।
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आरोपी ने 15 अप्रैल 2016 को परिवादी को तीन लाख 60 हजार रुपये का केनरा बैंक का चेक दिया। परिवादी ने चेक को भुगतान के लिए 14 जुलाई 2016 को पूर्वांचल बैंक शाखा नगरा बलिया में जमा किया। लेकिन बैंक ने चेक को अमान्य घोषित कर दिया।
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एसीजेएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी दिनेश मसीह को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड जमा हो जाने पर संपूर्ण धनराशि परिवादी को प्रतिकर के स्वरूप देने का आदेश दिया गया है।
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