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Mau News: जनवरी में 20 मामलों में कोर्ट ने 22 को सुनाई सजा
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ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जिले की मानीटरिंग सेल पुलिस ने विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन गबन, मारपीट सहित विभिन्न प्रकृति के मामलों में पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाई।
पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने बताया कि पैरवी का परिणाम रहा कि माह जनवरी में 20 आपराधिक मामलों मे 22 आरोपियों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
एसपी ने बताया कि न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाता है। जिन मामलों में सजा हुई उसमें क्रमशः जिला सीजेएम ने कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 मे हुए गबन के मामले में जितेंद्र कुमार को 5 वर्ष की सजा के साथ ही 50 हजार रुपए अर्थदंड लगा।
वहीं सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2025 में गुंडा एक्ट के मामले में आरोपी अक्षय प्रताप को 6 मास की सजा के साथ ही 5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। सीजेएम ने सरायलखंसी थाना क्षेत्र में 2010 मे सरकारी कार्य में अवरोध के मामले में आरोपी रमेश सिंह काका को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई।
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वहीं थानाध्यक्ष को धमकी और गाली देने के मामले में रमेश सिंह काका को 4 माह की सजा के साथ ही 3 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में महेंद्र प्रसाद को तीन माह की सजा तो सरायलखंसी थाना क्षेत्र के घर में घुसने के प्रयास के मामले में आरोपी श्यामबिहारी को जेल में बिताई गई की सजा सुनाई।
मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के छेड़खानी के मामले में मनोज कुमार गोंड, दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के छेड़खानी के मामले में आरोपी लालमोहन तथा कोपागंज थाना क्षेत्र के छेड़छाड़ के मामले में आरोपी स्वामीनाथ यादव को तथा दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के छेड़खानी के मामले में लोरिक को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ ही क्रमशः एक-एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया।
वहीं किशोर न्याय बोर्ड ने मारपीट के 4 मामलों मे एक मे सामुदायिक सेवा का दंड, 2 मामलों में 2 किशोरों अर्थदंड लगाने की फैसला कोर्ट ने सुनाया।
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पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने बताया कि पैरवी का परिणाम रहा कि माह जनवरी में 20 आपराधिक मामलों मे 22 आरोपियों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
एसपी ने बताया कि न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाता है। जिन मामलों में सजा हुई उसमें क्रमशः जिला सीजेएम ने कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 मे हुए गबन के मामले में जितेंद्र कुमार को 5 वर्ष की सजा के साथ ही 50 हजार रुपए अर्थदंड लगा।
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वहीं सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2025 में गुंडा एक्ट के मामले में आरोपी अक्षय प्रताप को 6 मास की सजा के साथ ही 5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। सीजेएम ने सरायलखंसी थाना क्षेत्र में 2010 मे सरकारी कार्य में अवरोध के मामले में आरोपी रमेश सिंह काका को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई।
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वहीं थानाध्यक्ष को धमकी और गाली देने के मामले में रमेश सिंह काका को 4 माह की सजा के साथ ही 3 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में महेंद्र प्रसाद को तीन माह की सजा तो सरायलखंसी थाना क्षेत्र के घर में घुसने के प्रयास के मामले में आरोपी श्यामबिहारी को जेल में बिताई गई की सजा सुनाई।
मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के छेड़खानी के मामले में मनोज कुमार गोंड, दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के छेड़खानी के मामले में आरोपी लालमोहन तथा कोपागंज थाना क्षेत्र के छेड़छाड़ के मामले में आरोपी स्वामीनाथ यादव को तथा दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के छेड़खानी के मामले में लोरिक को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ ही क्रमशः एक-एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया।
वहीं किशोर न्याय बोर्ड ने मारपीट के 4 मामलों मे एक मे सामुदायिक सेवा का दंड, 2 मामलों में 2 किशोरों अर्थदंड लगाने की फैसला कोर्ट ने सुनाया।