फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Husband, mother-in-law and father-in-law imprisoned for life in dowry murder

दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास

Sat, 21 Sep 2019 05:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Sep 2019 05:57 PM IST
विज्ञापन
Husband, mother-in-law and father-in-law imprisoned for life in dowry murder
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक रामराज ने दहेज हत्या के मामले में नामजद पति सहित तीन आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार, दोहरीघाट थाना क्षेत्र के अतरसावा गांव निवासी जलालुद्दीन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी भतीजी हसरूनिशा को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि 22 जनवरी 2018 को दहेज के लिए आरोपीगणों ने हसरूनिशा को जहर देकर मार डाला।
विज्ञापन

वादी की तहरीर पर पुलिस ने मधुबन थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव निवासी पति सगीर पुत्र वारूद उर्फ एतवारूल, ससुर वारुल उर्फ एतवारूल पुत्र हिना तथा सास सहिना पत्नी वारूल उर्फ एतवारूल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी राजेश कुमार पांडेय ने आठ गवाह पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सगीर, वारूल उर्फ एतवारूल और सहिना को हत्या का दोषी पाया और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed