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Mau News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Wed, 25 Jun 2025 11:44 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Jun 2025 11:44 PM IST
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Husband convicted of murdering wife
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हरेंद्र प्रसाद ने लगभग तीन वर्ष पूर्व पत्नी की फावड़ा से प्रहार कर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के बहलोलपुर माऊरबोझ गांव निवासी अंकुल यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। पीड़ित का कहना था कि उसकी बहन कृपा देवी की शादी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के ताहिरपुर बडिहार गांव निवासी देवेंद्र यादव के साथ हुई थी।
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आरोप था कि 6 अगस्त 2022 की सुबह 5 बजे उसकी बहन कृपा देवी बर्तन धो रही थी। उसी दौरान आरोपी देवेंद्र यादव ने फावड़े से प्रहार कर उसकी हत्या कर दिया है। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद में विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कुल 10 गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा।
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बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पति देवेंद्र यादव को पत्नी की हत्या का दोषी पाया। दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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