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Mau News: हाइकोर्ट ने ग्राम प्रधान पर जिला प्रशासन के फैसले पर लगाई रोक

Sun, 19 Jan 2025 12:06 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jan 2025 12:06 AM IST
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High Court put a stay on the decision of the district administration on the village head
वलीदपुर। मुहम्मदाबाद गोहना तहसील के रानीपुर ब्लॉक के कमालसेनपुर गांव के अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधान रविंद्र खरवार को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला प्रशासन की ओर से प्रधान को अनुसूचित जाति का न मानते हुए जिलास्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के निर्णय पर ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार को धारा 95(1) के तहत समाप्त कर कमालसेनपुर गांव में त्रिस्तरीय कमेटी गठित किया था। प्रधान रविंद्र खरवार ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में रिट संख्या- 36957/2024 दायर कर डीएम के आदेश को दो अगस्त 2024 को चुनौती दी थी। हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश पर रोक लगा दिया है। ग्राम प्रधान संगठन ने इस हाइकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। प्रधान संगठन के जिला प्रभारी काशीनाथ यादव ने बताया कि अदालत के आदेश की प्रतिलिपि डीएम को दे दी गई है। उन्होंने डीएम से मांग की है कि गांव में गठित की गई त्रिस्तरीय कमेटी को शीघ्र भंग कर प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिलाने की मांग की।
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