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Mau News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दाखिल निगरानी की सुनवाई 23 मई को

Sun, 18 May 2025 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 May 2025 11:39 PM IST
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Hearing on surveillance filed against Union Home Minister Amit Shah on May 23
मऊ। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध दाखिल निगरानी वाद की सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि नियत की है। अभियाेजन के अनुसा, दोहरीघाट थाना क्षेत्र के भगवानपुरा मोहल्ला निवासी नवल किशोर शर्मा ने विशेष न्यायाधीश एमपी / एमएलए कोर्ट की अदालत में परिवाद दाखिल किया था। इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आरोपी बनाया था। वाद में बताया है कि अमित शाह ने दो फरवरी 22 को बदायूं के सहसवान के कस्बा इस्लाम नगर के रामलीला मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि सपा अध्यक्ष के साथ आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया बाहुबली दिखते थे। प्रदेश में योगी सरकार आई तो बाहुबली नहीं बजरंगबली दिखते हैं। वादी का आरोप है कि उनके इस भाषण से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। विशेष न्यायाधीश ने वादी के प्रार्थना पत्र को 18 फरवरी 22 को सुनवाई के बाद मामला क्षेत्राधिकार से बाहर होने के चलते खारिज कर दिया था। इस पर वादी की ओर से जिला जज की कोर्ट में फौजदारी निगरानी दाखिल की गई। जिसे सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश एमपी / एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।
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