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हेट स्पीच मामला: आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी पर सुनवाई पूरी

Fri, 29 Sep 2023 11:07 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 29 Sep 2023 11:07 PM IST
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Hate speech case: Hearing on the petition for acquittal completed
बीते विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की पेशी शुक्रवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। मामले में आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी पर आरोपियों के अधिवक्ता और अभियोजन की ओर से बहस की गई। एसीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी पर निर्णय के लिए चार अक्तूबर की तिथि नियत की। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि तीन मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी। पुलिस ने विवेचना में मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। मामले में आरोपी उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गई है। वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे है। एसीजेएम ने उमर अंसारी के विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट के साथ ही उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस भी जारी किया है। मामले में अन्य आरोपियों की ओर से प्रार्थना पत्र देकर आरोप से मुक्त किए जाने की मांग किया गया था। जिसपर सुनवाई के बाद एसीजेएम ने निर्णय के लिए चार अक्तूबर की तिथि नियत की है।
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