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Mau News: छेड़खानी के मामले में पूर्व थानाध्यक्ष सहित चार पुलिसकर्मी कोर्ट में तलब

Sun, 19 Jan 2025 12:02 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jan 2025 12:02 AM IST
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Four policemen including former police station chief summoned to court in molestation case
विनोद कुमार सिंह
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मऊ। एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष जज हरेंद्र प्रसाद ने छेड़खानी, मारपीट, तोड़फोड़ के मामले में दोहरीघाट थाने के पूर्व थानाध्यक्ष सहित चार पुलिसकर्मियों को कोर्ट में तलब किया है। आरोपियों के विरुद्ध समन जारी करते हुए सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तिथि तय की है। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोहरीघाट के एक गांव निवासी पीड़ित ने विशेष जज एससी/एसटी एक्ट के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसमें दोहरीघाट थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, आरक्षी सुबोध जायसवाल, मुख्य आरक्षी काशीनाथ पांडेय और आरक्षी रजनीश शुक्ला को आरोपी बनाया। कहा कि आरोपियों ने 26 जुलाई 2021 की शाम 3 बजे पुरानी रंजिश में उसके घर में घुस गए। पत्नी को अकेला पाकर पुलिसकर्मियों ने अश्लील हरकत की। विरोध पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज और धमकी दी। पत्नी और बच्चों को मारापीटा। घर में तोड़फोड़ कर धमकी दी। सुनवाई के बाद विशेष जज ने तत्कालीन थानाध्यक्ष दोहरीघाट मनोज कुमार सिंह, आरक्षी सुबोध जायसवाल, मुख्य आरक्षी काशीनाथ पांडेय और आरक्षी रजनीश शुक्ला को धारा 323, 354 बी, 427, 452, 504, 506 भादवि व धारा 3(1) द और 3(1) ब एससी/एसटी एक्ट के तहत तलब किया।
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पूर्व थानाध्यक्ष अब मऊ में स्वाट प्रभारी



दोहरीघाट के पूर्व थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह का स्थानांतरण बलिया जनपद हो गया था। वहां से स्थानांतरित होकर कुछ महीने से वर्तमान में स्वाट प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं। दो कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल की वर्तमान तैनाती का पता नहीं चल सका है।
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